टीआरपी डेस्क। एक फरवरी, 2020 से सभी तरह के कारोबारियों पर नया नियम लागू हो गया है,

जिसके तहत डिजिटल माध्यमों से पेमेंट न स्वीकारने पर उनको पांच हजार रुपए प्रतिदिन का

जुर्माना देना होगा। हालांकि यह नियम फिलहाल 50 करोड़ रुपये से ज्यादा का टर्नओवर करने

वाले व्यापारियों पर लागू होगा। वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

 

इनसे स्वीकार करना होगा पेमेंट

कारोबारियों को रूपे कार्ड, डेबिट कार्ड, भीम एप सहित अन्य डिजिटल भुगतान माध्यमों से पेमेंट को

स्वीकार करना होगा। मंत्रालय की तरफ से जिन पेमेंट मोड का सुझाव दिया गया है, वे हैं रूपे पॉवर्ड

डेबिट कार्ड, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस क्विक रिस्पॉन्स कोड।

इस नोटिफिकेशन में भीम यूपीआई और क्विक रिस्पॉन्स कोड को इस्तेमाल करने का सुझाव

दिया जा गया है।

 

डिफॉल्ट करने पर प्रतिदिन 5000 रुपए लगेगा जुर्माना

हालांकि यह नियम 2020 के पहले दिन से ही लागू होना है, लेकिन कंपनियों को जरूरी तैयारी करने

See also  1 जुलाई से प्लास्टिक व इससे संबंधित 19 वस्तुओं पर लग जाएगा प्रतिबंध

के लिए एक माह का समय दिया जा रहा है। एक महीने बाद यानी एक फरवरी से इस नियम की

अवहेलना करने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माने की राशि 5000 रुपये प्रतिदिन

तय की गई है। यह नियम आयकर नियम, 2019 के तहत बनाया गया है। इसका लक्ष्य है

डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देना और एनपीसीआई के पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम को

सपोर्ट करना। वित्त मंत्रालय की तरफ जारी किए गए आधिकारिक बयान में यह भी कहा

गया है कि इस सेक्शन के तहत पेमेंट करने वाले व्यक्ति से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं वसूला जाएगा।

 

Chhattisgarh से जुड़ी Hindi News के अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें 

Facebook पर Like करें, Twitter पर Follow करें  और Youtube  पर हमें subscribe करें।