टीआरपी डेस्क। मौत की सजा पाए दोषियों को फांसी दिए जाने के लिए 7 दिन की समय सीमा निर्धारित करने का अनुरोध करते हुए केंद्र ने जहां कल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है वहीं तिहाड़ जेल प्रशासन ने चारों गुनहगारों को नोटिस थमाकर उनसे आखिरी इच्छा पूछी है।

चारों दोषियों से पूछा गया है कि 1 फरवरी को तय उनकी फांसी के दिन से पहले अपनी अंतिम इच्छा बताएं। दोषियों को जारी किए गए नोटिस में पूछा गया है कि वह अपनी अंतिम मुलाकात किससे करना चाहते हैं?

उनके नाम कोई प्रॉपर्टी है तो क्या वह उसे किसी के नाम ट्रांसफर करना चाहते हैं, कोई धार्मिक किताब पढ़ना चाहते हैं या किसी धर्मगुरु को बुलाना चाहते हैं? जेल प्रशासन ने कहा है कि अगर इनमें से कोई उनकी अंतिम इच्छा है तो वो बताएं जिसे फांसी से पहले पूरा किया जा सके।

एक दोषी ने छोड़ा खाना-पीना

बताया जा रहा है कि चारों दोषियों में से एक ने खाना-पीना छोड़ दिया है जबकि दूसरे ने भी खाना कम कर दिया है। पवन ने जहां ने खाना छोड़ दिया है वहीं विनय ने भी खाना खाना कम दिया है।

See also  कृषि विश्वविद्यालय में 3.5 करोड़ का मजदूरी घोटाला, ऑडिट में खुली पोल!

विनय को जेल अधिकारियों ने बार-बार खाने को कहा लेकिन उसने बहुत कम ही खाया। दूसरी तरफ मुकेश और अक्षय पर अभी कोई असर नहीं दिख रहा है। बता दें कि मुकेश के पास फांसी को टालने के लिए अपने बचाव में जितने भी दांव थे वो लगा चुका है अब उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा है।

इन सभी की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास से डिसमिस हो चुकी है। अन्य तीन दोषियों के पास दया याचिका दायर करने और दो के पास सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटिशन दाखिल करने का आखिरी विकल्प है।

‘ 7 दिन में हो फांसी’

गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है कि मौत की सजा पाने वाले मुजरिमों की पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद सुधारात्मक याचिका दायर करने की समय सीमा निर्धारित की जाए।

मंत्रालय ने यह निर्देश देने का भी अनुरोध किया है कि अगर मौत की सजा पाने वाला मुजरिम दया याचिका दायर करना चाहता है तो उसके लिए फांसी दिए जाने संबंधी अदालत का वारंट मिलने की तारीख से 7 दिन के भीतर दायर करना अनिवार्य किया जाए। बता दें कि चारों को फांसी पर लटकाने की नई तारीख 1 फरवरी सुबह 6 बजे तय की गई है।

See also  सांसद डेरेक ओ ब्रायन राज्यसभा से पूरे सत्र के लिए सस्‍पेंड

 

Chhattisgarh से जुड़ी Hindi News के अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें 

Facebook पर Like करें, Twitter पर Follow करें  और Youtube  पर हमें subscribe करें।