नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति SC/ST संशोधन कानून 2018 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाई। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट के सरकार के संशोधन कानून 2018 की संवैधानिकता को मंजूरी दी। कोर्ट के SC/ST एक्ट पर लिए फैसले के बाद अब सिर्फ शिकायत के आधार पर बिना किसी जांच के व्यक्ति की गिरफ्तारी होगी, हालांकि फैसले में कोर्ट ने अग्रिम जमानत को मंजूरी दी है।

बता दें कि पिछले साल मार्च महीने में सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST कानून के दुरुपयोग के मद्देनजर इसमें मिलने वाली शिकायतों को लेकर स्वत: एफआईआर और गिरफ्तारी के प्रावधान पर रोक लगा दी थी। इसके बाद संसद में अदालत के आदेश को पलटने के लिए कानून में संशोधन किया गया था। संशोधित कानून की वैधता को शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई थी। जिस पर आज सुनवाई हुई और कोर्ट ने संशोधन कानून 2018 को बरकरार रखने का फैसला सुनाया।

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