नई दिल्ली। जानलेवा कोरोना वायरस थमने का नाम ही नहीं ले रहा हैं, ऐसे में ही सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने आदेश किया की देशभर में मौजूद सभी जेलों में सजा काट रहे कैदी जिनकी सजा 7 साल से कम है उन्हें पैरोल दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कैदियों को 6 हफ्ते के लिए पैरोल देने का कहा है। कोर्ट कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए जेलों में भीड़ काम करने के इरादे से ये बड़ा फैसला लिया है। ऐसे कैदियों को पेरोल दिया जाएगा, जिन्हे सात साल तक की सजा हुई है, या जिन पर इतनी अवधि की सजा के अपराध के लिए अभियोग निर्धारित हुआ हैं।

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कोर्ट के इस फैसले के बाद जेलों में मौजूद हजारों कैदियों को पैरोल मिलने का रास्ता साफ हो चूका है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि इस मामले में राज्य सरकारों को आदेश दिए कि इसे लेकर हाई पॉवर कमेटी का गठन करें। इस समिति में लॉ सेकेट्ररी, राज्य लीगल सर्विस ऑथोरिटी के चैयरमैन, जेल के डीजी को शामिल किया जाए।

समिति यह तय करेगी किन सजा पाएं कैदियों को पैरोल या अन्तरिम ज़मानत पर छोड़ा जा सकता है। बता दें कि देश में कोरोना वायरस से संक्रमित केसों का आंकड़ा 400 के पार हो गया है और 8 लोगों की मौत हो चुकी है।

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