नई दिल्ली। कोविड-19 संक्रमण के हालात को देखते हुए सरकार ने छोटे आयकरदाता व्यक्तियों और व्यापारिक संस्थानों को तुरंत राहत देने का फैसला लिया है। सरकार ने निर्णय लिया है कि पांच लाख रुपए तक के लंबित इनकम टैक्स रिफंड का तुरंत भुगतान किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से करीब 14 लाख करदाताओं को फायदा होगा।


बता दें कि कोरोनावायरस के चलते लॉकडाउन झेल रहे देशवासियों के लिए केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले माह कई राहतों का ऐलान किया था, जिनमें आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को बढ़ाए जाने के अलावा वस्तु एवं सेवा कर (GST) की मार्च, अप्रैल तथा मई, 2020 की रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि, यानी डेडलाइन को भी बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है।

इसके अलावा करदाताओं को दी गई अन्य राहतों में स्रोत पर कर कटौती, यानी TDS पर ब्याज को 18 फीसदी से घटाकर 9 फीसदी कर दिया गया है, तथा रिटर्न फाइल करने में देरी होने पर लिए जाने वाले 12 फीसदी चार्ज को भी 9 फीसदी कर दिया गया है।

Chhattisgarh से जुड़ी Hindi News के अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें 

Facebook पर Like करें, Twitter पर Follow करें  और Youtube  पर हमें subscribe करें।