नई दिल्ली। पायलट कोरोना वायरस की वजह से कई सरकारी काम भी रुक गए है। अब वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म में आयकर विभाग संशोधन कर रहा है। ताकि लोग सरकार द्वारा दी गई सहूलियतों का फायदा उठा सकें। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए नए आईटीआर फॉर्म को इस माह के आखिर तक जारी कर दिया जाएगा और रिटर्न फाइल करने की सुविधा 31 मई तक उपलब्ध होगी। कोरोना वायरस की वजह से सरकार ने कराधान और अन्य कानून (कुछ प्रावाधानों में छूट) अध्यादेश, 2020 के जरिये आयकर कानून, 1961 के तहत विभिन्न समयसीमा को आगे बढ़ाया है।

सीबीडीटी ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि उसने रिटर्न फॉर्म में जरूरी बदलाव शुरू किया है ताकि करदाता वित्त वर्ष 2019-20 के अपने रिटर्न फॉर्म में एक अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 के दौरान अपने लेन-देन का लाभ उठा सकें।

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बोर्ड के मुताबिक, फार्म्स की हार्ड कॉपी में चेंज करने के बाद सॉफ्टवेयर और रिटर्न फाइलिंग सुविधा में भी बदलाव करने की जरूरत होगी। सीबीडीटी ने कहा, ”इसीलिए वित्त वर्ष 2019-20 का लाभ लेने के लिए रिटर्न फाइल करने की व्यवस्था जरूरी बदलाव के बाद 31 मई 2020 तक उपलब्ध होगी।

कोरोना की वजह दी गई रियायतों के कारण अब फार्म्स को बदलना पड़ेगा । केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस बारे में बात करते हुए कहा है कि, ”कोरोना महामारी के कारण सरकार ने जो समयसीमा बढ़ायी है, करदाताओं के उसका पूरा लाभ लेने को लेकर सीबीडीटी वित्त वर्ष 2019-20 (आकलन वर्ष 2020-21) के लिए रिटर्न फॉर्म की समीक्षा कर रहा है। इसे इस महीने के अंत तक अधिसूचित कर दिया जाएगा।

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