रायपुर। भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाइडलाइन अनुसार जिला रायपुर में नगर पालिक निगम रायपुर अंतर्गत अयोध्या नगर, चगोरा भाटा क्षेत्र (थाना डीडी नगर) में एक नया कोरोना पॉजिटिव केस पाए जाने के फलस्वरूप उक्त क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए अपर कलेक्टर ने उत्तर-पूर्व में रोड जंक्शन,दक्षिण-पश्चिम में सांस्कृतिक भवन के बाजू गली (प्रवेश द्वार),दक्षिण-पूर्व में तिराहा रास्ता को कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत रखा है।

कंटेनमेंट जोन में प्रवेश निकास हेतु केवल एक द्वार होगा जिस में तैनात पुलिस अधिकारी, मेडिकल इमरजेंसी, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। उपरोक्त कंटेनमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकाने, ऑफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यंत पूर्णत:बंद रहेंगे।

प्रभारी अधिकारी द्वारा कंटेनमेंट जोन में होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जाएगी। आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी हेतु विधिवत परिवहन अनुमति इंसिडेंट कमांडर द्वारा दी जाएगी। कंटेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारणों से कंटेंनमेंट जोन या मकान के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। केवल मेडिकल इमरजेंसी की दशा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर द्वारा पास जारी किया जा सकता है।