रायपुर। राज्य शासन ने कोविड संदिग्ध मरीजों के उपचार के दौरान हाई रिजाल्यूशन एच आर सी टी इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता होने पर निजी चिकित्सालयों एवं डायग्नोस्टिक केन्द्रों के लिए भी दरें निर्धारित की हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज जारी आदेश के अनुसार कोविड संदिग्ध मरीजों के लिए दरें भी कोविड पाजिटिव मरीजों के लिए ली जाने वाली दरों जैसी ही लागू होंगी।

दरें इस प्रकार हैं

सी टी चेस्ट विदाउट कान्ट्रास्ट फार लंग्स के लिए 1870 रूपये, सी टी चेस्ट विद कान्ट्रास्ट फार लंग्स के लिए 2354 रूपये निर्धारित शुल्क रखा गया है।

आदेश में कहा गया है कि उपरोक्त निर्देश का उल्लंघन एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897,छत्तीसगढ़ पब्लिक एक्ट1949तथा छत्तीसगढ़़ एपिडेमिक डिसीज कोविड 19 रेगुलेशन एक्ट 2020 के तहत दंडनीय होगा।

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