बिजनेस डेस्क। बढ़ते कोरोना वायरस की मुसीबतों के बीच अब आने वाले महीने यानि अक्टूबर की शुरुआत से ही आम जीवन के रोजमर्रा की चीजें बदलने वाली है। दरसल 1 अक्टूबर से कई चीजों के नियमों में बदलाव आने वाले है इन नियमों में कुछ ऐसी नियम भी हैं, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है।

गौरतलब है की आने वाले महीने में रसोई गैस व प्रकृति गैस की कीमतें, विदेशों में पैसे भेजने पर टीसीएस आदि के नियमों में बदलाव आ रहे है। ऐसे में आपके लिए जरूरी है कि आप इनके बारे में पहले से जान लें।

ट्रांजैक्शन पर लगेगा टैक्स

केंद्र सरकार ने विदेश पैसे भेजने पर टैक्‍स वसूलने से जुड़ा नया नियम बना दिया है। ये नियम 1 अक्‍टूबर 2020 से लागू हो जाएगा। ऐसे में अगर आप विदेश में पढ़ रहे अपने बच्‍चे के पास पैसे भेजते हैं या किसी रिश्‍तेदार की आर्थिक मदद करते हैं तो रकम पर 5 फीसदी टैक्‍स कलेक्‍टेड एट सोर्स (TCS) का अतिरिक्‍त भुगतान करना होगा। फाइनेंस एक्ट, 2020 के मुताबिक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की लिबरलाइज्‍ड रेमिटेंस स्‍कीम (LRS) के तहत विदेश पैसे भेजने वाले व्‍यक्ति को टीसीएस देना होगा। बता दें कि एलआरएस के तहत 2.5 लाख डॉलर सालाना तक भेज सकते हैं, जिस पर कोई टैक्‍स नहीं लगता। इसी को टैक्‍स के दायरे में लाने के लिए टीसीएस देना होगा।

रसोई गैस हो सकते है सस्ते

हर महीने की शुरुआत में सरकारी कंपनियां रसोई गैस और प्रकृतिक गैस के दाम को रिवाइज करती है। पिछली बार यानी सितंबर महीने में 14.2 किलोग्राम और 19 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर के दाम में कमी की गई थी। उम्मीद है कि अक्टूबर में रसोई गैस के दाम घट सकते हैं।

मिठाई वालो को करना होगा इन नियमों का पालंब

सरकार स्थानीय दुकानों यानी आपके पड़ोस वाली हलवाई की दुकान पर मिलने वाले खाने-पीने के साामन की क्वालिटी में सुधार लाने के लिए सरकार ने नए नियम (Sweet Outlets) लागू करने का फैसला किया है। 1 अक्टूबर 2020 के बाद से, स्थानीय मिठाई की दुकानों को भी परातों एवं डब्बों में बिक्री के लिए रखे गए मिठाई के लिए ‘निर्माण की तारीख’ तथा उपयोग की उपयुक्त (Best Before Date) अवधि’ जैसी जानकारी प्रदर्शित करनी होगी। मौजूदा समय में, इन विवरणों को पहले से बंद डिब्बाबंद मिठाई के डिब्बे पर उल्लेख करना अनिवार्य है। FSSAI ने नए नियम जारी किए है।

मोटर वाहन के नियमों में होगा संशोधन

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन नियमों में संशोधन करने की जानकारी दी है। इसके बाद अब 1 अक्टूबर से वाहन संबंधी जरूरी डॉक्युमेंट्स जैसे- लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन डॉक्युमेंट्स, फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट्स आदि को सरकार द्वारा संचालित वेब पोर्टल के माध्यम से मेंटेन किया जा सकेगा। इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के जरिए कमंपाउंडिंग, इम्पाउंडिंग, एंडॉर्समेंट, लाइसेंस का सस्पेंशन व रिवोकेशन, रजिस्ट्रेशन और ई-चालान जारी करने आदि का काम भी हो सकेगा। मोटर वाहन (संशोधन) कानून के तहत इन नियमों को 1 अक्टूबर से लागू कर दिया जाएगा।

टीवी सेट होंगे महंगे

टीवी के विनिर्माण में उपयोग होने वाले ओपन सेल के आयात पर पांच प्रतिशत सीमा शुल्क 1 अक्टूबर से फिर लगाया जाएगा। एक साल की छूट अवधि समाप्त होने के बाद यह शुल्क लगाया जा रहा है। वित्त मंत्रालय के एक सूत्र ने यह जानकारी दी। सरकार ने पिछले साल टेलीविजन के महत्वपूर्ण उपकरण ओपन सेल पर एक साल के लिये यानी 30 सितंबर तक सीमा शुल्क से छूट दी थी। इसका कारण घरेलू उद्योग का क्षमता निर्माण के लिये समय मांगना था।

टेलीविजन उद्योग का कहना है कि 32 इंच के टेलीविजन का दाम 600 रुपए और 42 इंच का दाम 1,200 से 1,500 रुपए बढ़ेगा। बड़े आकार के टेलीविजन के दाम में अधिक वृद्धि होगी। वित्त मंत्रालय के सूत्र ने कहा कि प्रमुख ब्रांड 32 इंच टीवी के लिए 2,700 रुपए और 42 इंच के लिए 4,000 से 4,500 रुपए की मूल कीमत पर ओपन सेल आयात कर रहे हैं। ऐसे में अगर ओपन सेल पर पांच प्रतिशत शुल्क लगाया जाता है, यह 150 से 250 रुपए प्रति टेलीविजन से अधिक नहीं होगा।

इस चीज के मिलावट में लगी रोक

उत्तर भारत में इस्तेमाल होने वाले सरसों तेल को लेकर फूड रेग्युलेटर एफएसएसएआई यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने नए नियम जारी किए हैं। FSSAI के नए आदेश के मुताबिक, अब सरसो किसी दूसरे खाद्य तेलों की मिलावट करने पर 1 अक्टूबर से पूरी तरह रोक लगा दी गई है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्त को लिखे एक पत्र में, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने कहा है, भारत में किसी भी अन्य खाद्य तेल के साथ सरसों तेल के सम्मिश्रण पर 1 अक्टूबर, 2020 से पूरी तरह रोक होगी।

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