टीआरपी डेस्क। दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण ( Air Pollution, Delhi ) लगातार तेजी से बढ़ रहा है। इससे निपटने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार हरसंभव कदम उठा रही हैं। इसी क्रम में गुरुवार को केंद्र सरकार ने वायु प्रदूषण ( Air Pollution, Delhi ) से निपटने के लिए अध्यादेश के जरिए एक नया कानून बनाया है। यह तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार, केंद्र के अध्यादेश को कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एन एनसीआर एंड अजॉइनिंग एरियाज ऑडिनेंस 2020 कहा जाएगा। बताया जा रहा है कि नए अध्यादेश को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तरफ से मंजूरी भी मिल गई है।

नए कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई

केंद्र के नए कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एक करोड़ रुपये या पांच साल की जेल या फिर दोनों (जेल और जुर्माना) हो सकता है। बता दें कि दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद में वायु प्रदूषण लगातार तेजी से बढ़ रहा है। इस पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने नया कानून बनाया है।

दिल्ली-एनसीआर में वायु की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज

बुधवार को दिल्ली और फरीदाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 ( Air quality index ) से नीचे गिरकर खराब श्रेणी में आ गया। जबकि एनसीआर के अन्य शहरों में यह अभी भी 300 से ऊपर यानि बहुत खराब श्रेणी में ही चल रहा है।अगले दो दिनों के दौरान फिर से प्रदूषण बढ़ने के आसार हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा जारी एयर इंडेक्स के मुताबिक बुधवार को दिल्ली का एयर इंडेक्स 297 के अंक पर रहा। इस स्तर की हवा को खराब श्रेणी में रखा जाता है। फरीदाबाद का एयर इंडेक्स भी 297 ही रहा। जबकि ग्रेटर नोएडा का 324, नोएडा का 301, गाजियाबाद का 317 एवं गुरुग्राम का एयर इंडेक्स 313 दर्ज किया गया।

पराली के धुएं की हिस्सेदारी 18 फीसद रही

इन सभी जगहों की हवा बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई। दूसरी तरफ दिल्ली का पीएम 2.5 जहां 134 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा वहीं पीएम 10 का स्तर 268 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज हुआ। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन सफर इंडिया के मुताबिक बुधवार को दिल्ली के प्रदूषण में पराली के धुएं की हिस्सेदारी 18 फीसद रही।

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