नई दिल्ली। कोरोना वायरस की वजह से देश के कई राज्यों में आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद कर दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को आंगनवाड़ी सेवाओं को फिर से शुरू करने का आदेश दिया है।

सर्वोच्च न्यायालय ने 31 जनवरी तक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को आंगनवाड़ी सेवाओं को खोलने का निर्णय लेने को कहा है। इसके साथ ही अदालत ने कंटेनमेंट जोन को इससे बाहर रखा है।

इस सम्बन्ध में याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में कोरोना के चलते 14 लाख आंगनवाड़ियों के बंद होने का मुद्दा उठाया था। याचिका में कहा गया था कि बच्चों और माताओं को पौष्टिक भोजन मिलने में परेशानी हो रही है।

बता दें कि कोर्ट ने आंगनवाड़ी कर्मचारियों द्वारा बच्चों और महिलाओं को पोषक आहार उपलब्ध कराने को कहा।

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