JNU राजद्रोह मामला: कन्हैया कुमार को करना होगा ट्रायल का सामना, 9 अन्य को भी समन
JNU राजद्रोह मामला: कन्हैया कुमार को करना होगा ट्रायल का सामना, 9 अन्य को भी समन

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने जेएनयू छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया समेत दस लोगों को राजद्रोह के मामले में 15 मार्च को तलब किया है। दिल्ली पुलिस को 2016 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हुई नारेबाजी के मामले में चार्जशीट दायर करने की परमिशन एक साल पहले ही मिली थी।

पुलिस ने अपनी चार्जशीट में दावा किया है कि 9 फ़रवरी 2016 को संसद हमले के दोषी अफज़ल गुरु की बरसी पर कन्हैया कुमार ने मार्च की अगुवाई की और अन्य 9 लोगों ने नारेबाजी की।पटियाला हाउस कोर्ट के सीजेएम डॉ पंकज शर्मा ने कहा कि इन सभी अभियुक्तों के खिलाफ मुक़दमा चलाने की मंजूरी पिछले साल फ़रवरी के महीने में ही दिल्ली सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा दे दी गयी थी। जिसके बाद इन सभी आरोपी व्यक्तियों को तलब किया गया है और 15 मार्च 2021 को जाँच अधिकारी के द्वारा इस मामले में पेश होने को कहा गया है।

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चार्जशीट में कन्हैया के अलावा उमर खालिद, अनिर्बान भट्टाचार्य, आकिब हुसैन, मुजीब हुसैन गट्टू, मुनीब हुसैन गट्टू, उमर गुल, रईस रसूल, बशारत अली, खालिद बशीर भट्ट का नाम शामिल है। इन सभी लोगों के ऊपर आईपीसी की धारा 124A, 323, 465, 471, 143, 149, 147, 120B के तहत चार्जशीट दायर किया गया है।

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