पीएनबी घोटाला : भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को लाया जाएगा भारत, लंदन की कोर्ट ने प्रत्यर्पण को दी मंजूरी

नेशनल डेस्क। पंजाब नेशनल बैंक में घोटाला करने वाले मुख्य आरोपी और भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी को ब्रिटिश अदालत में बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उसके प्रत्यर्पण को हरी झंडी देते हुए कहा है कि नीरव मोदी के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं और वह दोषी साबित हो सकता है। नीरव को अब भारत आना होगा।

वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट के जज सैमुअल गोजी ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि नीरव मोदी को भारत में कई सवालों के जवाब देने हैं। भारत में जाने पर उसे दोषी करार दिए जाने की पूरी संभावना है। जज ने यह भी कहा कि नीरव मोदी की ओर से दिए कई बयान आपस में मेल नहीं खाते हैं। पहली नजर में सबूत नीरव के खिलाफ जाते हैं।

भगोड़े नीरव को फैसले के खिलाफ अपील का मौका

साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि इस बात के कोई सबूत नहीं है कि अगर उन्हें भारत प्रत्यर्पित किया जाता तो उनके साथ न्याय नहीं होगा। भारत की न्यायपालिका निष्पक्ष है। कोर्ट ने मानसिक सेहत को लेकर नीरव की ओर से लगाई गई याचिका को ठुकरा दिया है। लंदन कोर्ट ने प्रत्यर्पण का आदेश देते हुए नीरव को फैसले के खिलाफ अपील करने की इजाजत दे दी है।

अब नीरव के पास क्या विकल्प

कोर्ट के फैसले के बाद नीरव को भारत लाए जाने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि उसके तुरंत भारत आने की संभावना नहीं दिख रही है. कोर्ट के फैसले के बाद नीरव मोदी के पास ऊपरी अदालत में जाने का विकल्प होगा। फैसले के खिलाफ वह हाईकोर्ट में अपील कर सकता है. नीरव के पास अपील के लिए 28 दिनों का वक्त है। हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद उसके पास मानवाधिकार कोर्ट जा सकता है।

इसके अलावा उसके पास मानवाधिकारों की बात करते हुए यूरोपीय अदालत में जाने का विकल्प होगा। फिलहाल उसके तुरंत भारत आने की संभावना नहीं लग रही है। कोर्ट ने यह भी कहा कि गवाहों को धमकाने की कोशिश भी गई। कोर्ट ने भारत में जेलों के हालात को लेकर संतुष्टि जताई।

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