'कभी नहीं कहा रेप पीड़िता से शादी करे आरोपी, लोग अदालत की छवि खराब करना चाहते हैं' - CJI बोबडे
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टीआरपी डेस्क। रेप के आरोपी को पीड़िता से शादी करने के लिए कहने की बात पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इन दिनों काफी सुर्ख़ियों में हैं। बलात्कार मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ‘उससे शादी करोगे’ हुए विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एसए बोबडे ने अपना पक्ष सामने रखा।

कोर्ट के वाक्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया

उन्होंने कहा कि अदालत के बयान की गलत रिपोर्टिंग की गई है। कोर्ट के वाक्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया। कोर्ट ने कभी याचिकाकर्त्ता से पीड़ित से शादी करने के लिए नहीं कहा। चीफ जस्टिस ने कहा कि जो लोग अदालत की छवि खराब करना चाहते हैं उनके लिए सख्त व्यवस्था बनाई जानी चाहिए।

CJI बोबडे ने कहा कि एक अदालत और एक संस्था के तौर पर हम हमेशा महिलाओं को सर्वोच्च सम्मान देते हैं। उन्होंने आगे कहा कि “क्या आप उससे शादी करेंगे की टिप्पणी को उस समय खबरों और एक्टिविस्ट ने संदर्भ से बाहर देखा। जिससे अदालत की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई।

सुप्रीम कोर्ट हमेशा से महिलाओं का सम्मान करता रहा है

CJI ने बताया कि उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि क्या वह शिकायतकर्ता से शादी करेगा न कि ऐसा कहा गया कि “जाओ और शादी करो”। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोबडे ने सोमवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा से महिलाओं का सम्मान करता रहा है।

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के करनाल स्थित एक सरकारी अस्पताल के मेडिकल बोर्ड को 14 वर्षीय बलात्कार पीड़िता की जांच करने और 26 हफ्ते का उसका गर्भ गिराने की व्यवहार्यता पर अपनी रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया था। इस याचिका की सुनवाई के दौरान CJI ने यह टिप्पणी की थी। जिसके बाद उनकी इस टिप्पणी पर लोगों की अपनी काफी तीखी प्रतिक्रिया दी।

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