नेशनल डेस्क। सांसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में कई बिलों को पेश किया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी अमेंडमेंट बिल 2020 लोकसभा से पास हो गया है। इससे पहले 17 मार्च को राज्यसभा से इस बिल को पास कर दिया गया था। बिल में समयावधि को बढ़ाया गया है। जिसमें गर्भपात किया जा सकता है।

जानकारी के लिए बता दें कि गर्भपात के लिए एक डॉक्टर की राय की आवश्यकता होती है। जिसमें गर्भाधान के 12 सप्ताह के भीतर किया जाता है और अगर यह 12 से 20 सप्ताह के बीच किया जाता है। तो दो डॉक्टरों की अनुमति ली जाती थी।
लेकिन अब सरकार ने इस 20 सप्ताह को 24 सप्ताह करने के लिए बिल में संशोधन किया है। भ्रूण की असामान्यताओं के मामले में 24 सप्ताह के बाद विपक्ष इस बिल का विरोध कर रहा है। विधेयक को पिछले साल मार्च में लोकसभा में पारित किया गया था।
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