होली पर छाया कोरोना का साया, नहीं बजेंगे ढोल, नगाड़े और डीजे, सामूहिक कार्यक्रम पर भी रहेगा रोक
होली पर छाया कोरोना का साया, नहीं बजेंगे ढोल, नगाड़े और डीजे, सामूहिक कार्यक्रम पर भी रहेगा रोक

रायपुर। रंगो का त्यौहार होली आने में कुछ ही दिन बचा है। इस बीच बढ़ते कोरोना वायरसके मद्देनजर दुर्ग, अंबिकापुर, दंतेवाड़ा और जशपुर जिले के कलेक्टर्स ने होली को लेकर आदेश जारी किया है। इन जिले के कलेक्टर्स द्वारा जारी आदेश में साफ तौर पर होली से जुड़े सार्वजनिक कार्यक्रम, सोसायटी में होने वाले होली मिलन, यहां तक की परंपरा के अनुसार फाग गीत गाते हुए ग्रुप में चौराहों पर बैठकर नगाड़ा बजाना तक बैन कर दिया गया है। होली जलाने या समुह में रहने की स्थिति में सिर्फ 5 लोगों को ही मौजूद रहने कहा गया है।

कुछ ऐसा ही आदेश रायपुर कलेक्टर भी जारी करने की तैयारी में हैं। गाइडलाइन की कॉपी जारी करने के लिए एडीएम एनआर साहू ने कलेक्टर के पास भेज दी है। जल्द ही यह गाइडलाइन जारी हो सकती है।

होली पर्व में संक्रमण का विस्तार न हो इसलिए जिला प्रशासन ने गाइडलाइन में एक-दूसरे को सोशल डिस्टेंसिंग कम से कम दो मीटर दूरी से होली की शुभकामनाएं देने की शर्त तय की है। हर साल की तरह इस बार मुखौटा बेचने व लगाने के संबंध में रोक लगाने की बात सामने नहीं आई है।

यह है होली के लिए कोरोना गाइडलाइन

  • सार्वजनिक कार्यक्रम पर रोक, फाग गीत, डीजे व माइक पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
  • आवासीय कालोनी में होली मिलन नहीं होगा।
  • होलिका दहन कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सेनिटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा, अन्यथा समिति प्रबंधक, संचालक के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
  • निज निवास में होली मिलन में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों का थर्मल स्क्रीनिंग कराया जाना, मास्क पहनना, समय-समय पर हैंड सेनिटाइजर का उपयोग करना, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी होगा।
  • होली पर समूह में 5 से अधिक लोगों का एक साथ घूमना प्रतिबंधित होगा।
  • होली कार्यक्रम में सामूहिक भोज का आयोजन प्रतिबंधित होगा।
  • होली के रंगों व पिचकारियों की दुकानों में भीड़ नहीं लगाएं तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा।
  • मास्क लगाया जाना अनिवार्य होगा नहीं तो संबंधित दुकानदार तथा खरीदार के विरुद्ध जुर्माना लगाया जाएगा।

इस नियम के तहत होगी कार्रवाई

आदेश के मुताबिक यदि इन नियमों का कहीं पर भी उल्लंघन किया जाता है तो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अनुसार सख्त कार्रवाई की जायेगी। आदेश के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों पर सामूहिक होली मिलन समारोह, नगाड़ा बजाना प्रतिबंधित, यह ध्यान रखा जाए कि होलिका दहन बिजली के तार के नीचे नहीं किया जाए।

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