रायपुर। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक 2021 में हस्ताक्षर किए। इसके अनुसार छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी मुख्य विद्युत निरीक्षक इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कृत्यों का पालन करने में, किसी व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी को लिखित रूप में, ऐसे विद्युत उत्पादन केन्द्र जिसका विद्युत शुल्क और उस पर अधिभारित ब्याज की राशि का भुगतान बकाया है, को विद्युत लाइन से पृथक करने के लिए निर्देश दे सकेगा। ऐसा व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा। उल्लेखनीय है कि यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) अधिनियम 2021 कहलाएगा। इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा। यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

महेंद्र कर्मा के नाम पर होगा बस्तर विश्वविद्यालय
राज्यपाल अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2020 पर भी हस्ताक्षर किए। इसके अनुसार ‘‘बस्तर विश्वविद्यालय’’ का नाम ‘‘शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर’’ किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 2020 कहलाएगा। इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा। यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
बंदी छत्तीसगढ़ संशोधन विधेयक
राज्यपाल अनुसुईया उइके ने बंदी (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक 2021 में हस्ताक्षर किए। इसके अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में बंदी अधिनियम, 1900 मूल अधिनियम की धारा 31-क में उप-धारा (1) में, शब्द ‘‘इक्कीस’’ के स्थान पर, शब्द ‘‘बयालीस’’ प्रतिस्थापित किया जाए। उप-धारा (3) में खण्ड (i) में, शब्द ‘‘दो’’ के स्थान पर, शब्द ‘‘तीन’’ प्रतिस्थापित किया जाए और खण्ड (ii) में, शब्द ‘‘दस’’ के स्थान पर, शब्द ‘‘चौदह’’ प्रतिस्थापित किया जाए। उल्लेखनीय है कि यह अधिनियम बंदी (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम, 2021 कहलाएगा। यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
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