Breaking-GST काउंसिल मीटिंग में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किए ये 6 बड़े ऐलान, जानिए आप पर होगा कितना असर
Breaking-GST काउंसिल मीटिंग में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किए ये 6 बड़े ऐलान, जानिए आप पर होगा कितना असर

नई दिल्ली। कोरोना (Corona virus) की दूसरी लहर के बीच शुक्रवार को करीब सात महीने बाद जीएसटी परिषद (GST Council Meeting) की इस साल की पहली बैठक हुई। इस 43वीं GST काउंसिल की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कई अहम फैसले लिए हैं। सीतारमण ने बताया कि कोविड महामारी को लेकर मीटिंग विस्चार से चर्चा हुई और इसमें कई अहम फैसले लिए गए।

1. 31 अगस्त तक राहत सामग्री के आयात में छूट : इस मीटिंग में निर्मला सीतारमण ने कोविड से जुड़ी राहत वस्तुओं के आयात में छूट देने का फैसला किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि परिषद ने 31 अगस्त तक मुफ्त COVID संबंधित सप्लाई पर IGST से छूट देने का फैसला किया है। बता दें कि अब तक, IGST छूट केवल तब मिलती थी जब आप मुफ्त में आयात कर रहे थे।

2. Amphotericin B भी IGST छूट में शामिल: केंद्र सरकार ने ब्लैक फंगस के मामलों को बढ़ता देख इसके इलाज में काम आने वाली दवा एंपोटेरिसिन-बी को भी टैक्स छूट की सूची में शामिल किया है।

3. GST कम्पेंशेसन के रूप में राज्यों को 1.58 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे: वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि केंद्र सरकार राज्यों को GST कम्पेंशेसन के रूप में राज्यों को 1.58 लाख करोड़ रुपये देगी।

4. मेडिकल इक्विपमेंट्स पर GST रेट कट पर 8 जून तक आएगा फैसला: सीतारमण ने कोविड रिलेडेट मेडिकल इक्विपमेंट्स पर GST रेट कट को लेकर कहा कि इस पर चर्चा हुई है और फिटमेंट पैनल के सजेशन काउंसिल से सामने रखे गए हैं। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) इन पर विचार और विचार करेगी और रेट को लेकर 8 जून को रिपोर्ट दी जाएगी।

5. एनुअल रिटर्न फाइलिंग ऑप्शनल रहेगी: टैक्स के मोर्चे पर निर्मला ने कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भी एनुअल रिटर्न फाइलिंग ऑप्शनल रहेगी। यह 2 करोड़ रुपये से कम के टर्मओवर वाले छोटे टैक्सपेयर्स के लिए ऑप्शनल रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि 2020-21 के लिए रेकन्सिलीऐशन स्टेटमेंट भी केवल उन करदाताओं को देनी होगी, जिनका कारोबार 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक है।

6. GST टैक्सपेयर्स को लेट फीस से राहत मिलती रहेगी: वित्त मंत्री ने कहा कि आज लिया गया सबसे बड़ा फैसला छोटे टैक्सपेयर्स का बोझ कम करेगा. टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिए चल रही amnesty scheme चालू रहेगी है, ताकि लेट फीस से राहत मिले। इससे करीब 89% GST टैक्सपेयर्स को राहत मिलेगी।

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