रायगढ़। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की धीमी रफ्तार के साथ अब पूरा प्रदेश अनलॉक होने लगा है। अब रायगढ़ जिला पूरी तरह अनलॉक हो जाएगा। कलेक्टर भीम सिंह ने अनलॉक का आदेश जारी कर दिया है।

इन पर रोक
जारी आदेश में कई गतिविधियों पर रोक रहेगी। सुपर मार्केट, सुपर बाजार, सब्जी बाजार, मॉल,स्कूल, कालेज शो-रूम मैरिज हॉल स्विमिंग पुल, क्लब, बार, सिनेमा हॉल, सैलून, पार्लर, पार्क, जिम और सार्वजनिक स्थल बंद रहेंगे।
पान ठेले, पान सिगरेट, तंबाकू, गुटखा की बिक्री बंद रहेगी। शादी में सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे, जबकि दशगात्र, अंत्येष्टि में 50 लोग शामिल हो सकेंगे। परिवारिक आयोजनों के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेना होगा। शादी में शामिल होने वाले लोगों को 72 घंटे पहले कराया कोरोना टेस्ट रिपोर्ट देना होगा।
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