Unlock Breaking : रायपुर के बाद अब न्यायधानी में भी रविवार को रात 8 बजे तक खुलेगी दुकानें, आदेश जारी
Unlock Breaking : रायपुर के बाद अब न्यायधानी में भी रविवार को रात 8 बजे तक खुलेगी दुकानें, आदेश जारी

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के कई जिले में अनलॉक की प्रक्रिया जारी है। साथ ही अनलॉक के नियमों में संसोधन भी लगातार किया जा रहा है।

इसी के तहत राजधानी रायपुर के बाद अब बिलासपुर जिले में लगाये गए प्रतिबंध में संशोधन करते हुए नया आदेश जारी किया है। जारी आदेश में प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की स्थाई एवं अस्थाई दुकानें खुलेंगी।

ये दुकानें खुलेंगी-

शॉपिंग मॉल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सुपर मार्केट, सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मण्डी, बाजार, अनाज मण्डी, शो-रूम, क्लब मदिरा दुकानें, ठेला, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क व जिम इत्यादि रविवार सहित सभी दिवस में उनके प्रचलित समय से रात्रि 8 बजे तक खोले जा सकेंगे।

प्रतिदिन रात 8 से सुबह 6 बजे तक संपूर्ण व्यावसायिक गतिविधियां बंद रहेंगी। इस दौरान केवल अस्पताल, क्लीनिक, मेडिकल दुकान, पशु चिकित्सालय, पेट्रोल पंप, होटल, रेस्टोरेण्ट्स में डायनिंग एवं होम डिलिवरी, मैरिज हॉल तथा थोक माल, वेयरहाउस, कार्गों, फल, सब्जी की लोडिंग-अनलोडिंग की अनुमति निर्धारित समयावधि में रहेगी।

आपातकालीन आवागमन को छोड़कर समस्त सार्वजनिक गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।

देखें आदेश 

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