छत्तीसगढ़ में अब सिनेमा हॉल और मल्टिप्लेक्स हुए अनलॉक, जिला कलेक्टर ने जारी किया आदेश

रायगढ़। छत्तीसगढ़ में बीते कई दिनो से कोरोना संक्रमण के मामले में कमी देखने को मिल रही है। इस स्थिति को देखते हुए प्रदेश के सभी जिले लगभग अनलॉक कर दिए गए हैं।

हालांकि इस दौरान सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, थियेटर, पार्क और स्वीमिंग पूल को बंद रखे गए थे। लेकिन अब रायगढ़ जिला प्रशासन ने पब्लिक प्लेसेस को खोलने की अनुमति दे दी है। वहीँ, इससे पहले दुकान और बाजारों को खोलने की अनुमति दी गई थी।

यह भी पढ़ें: केंद्रीय कर्मचारियों को वित्त मंत्रालय ने दिया झटका, 1 जुलाई से नहीं मिलेगा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता

इन्हें मिली संचालन की अनुमति

कलेक्टर के आदेश के मुताबिक, रायगढ़ जिले में सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, थियेटर, पार्क (उद्यान). थीम पार्क, वाटर पार्क, स्टेडियम/ स्पोर्टस काम्पलेक्स, स्वीमिंग पूल संचालन की अनुमति निम्न शर्तों के अनुसार दी गई है।

प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर डिस्पेंसर और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

यह भी पढ़ें: अंतरराष्‍ट्रीय बाजार में पाकिस्‍तान के मुकाबले भारतीय चावल ने मारी बाजी, जानिए वजह?

परिसर में केवल कोरोना के लक्षण रहित व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति दी जाए.

फेस कवर/मास्क का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाए.

कोविड-19 के निवारक उपायों के बारे में पोस्टर/स्टैण्डी प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएं.

कोविड-19 के निवारक उपायों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ऑडियो और वीडियो क्लिप को नियमित रूप से चलाया जाना चाहिए।

परिसर के बाहर, पार्किंग स्थल, लॉबी, वॉशरूम में सोशल डिस्टेसिंग/फिजीकल डिस्टेसिंग को ध्यान में रखते हुए उचित भीड़ प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए।

Hindi News के लिए जुड़ें हमारे साथ हमारे फेसबुक, ट्विटरटेलीग्राम और वॉट्सएप पर