Breaking-सचिन बाबा को मिली जमानत, कांग्रेस विधायक बृहस्पत सिंह के काफिले के फालो वाहन में तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने दर्ज किया था मामला

रायपुर/अंबिकापुर। रामानुजगंज के कांग्रेस विधायक बृहस्पत सिंह के काफिले में शामिल फालो वाहन में तोड़फोड़ व कथित हमला के मामले में बुधवार को एक्टोसिटी न्यायालय के विशेष न्यायाधीश आरडी भगत के कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद न्यायालय ने इस मामले में आरोपी बनाए गए सचिन सिंहदेव, सोनू उर्फ संदीप रजक,धन्नू उरांव को 10.10 हजार की निजी मुचलके पर जमानत मंजूर कर ली है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गत 24 जुलाई को रामानुजगंज के कांग्रेस विधायक बृहस्पत सिंह के काफिले को अंबिकापुर छोड़कर वापस रामानुजगंज वक्त शहर के सजंय पार्क बंगालीपारा के पास विधायक के फोलो वाहन से साइड नहीं देने पर दोनों पक्षों में आपसी विवाद हुआ था। जिसकी रिपोर्ट अंबिकापुर थाने में दर्ज कराई गई थी।

आज विशेष न्यायालय में मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी बनाए गए सचिन सिंहदेव, सोनू उर्फ संदीप रजक,धन्नू उरांव की 10.10 हजार के निजी मुचलके पर जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट के आदेश के बाद देर शाम रिहा होने पर समर्थकों ने फूलमाला से उनका भव्य स्वागत किया।

Hindi News के लिए जुड़ें हमारे साथ हमारे फेसबुक, ट्विटरयूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टेलीग्राम और वॉट्सएप पर.