आर्थिक धोखाधड़ी, कूटरचना और अवैध रूप से भूमि को अपने नाम दर्ज कराने पर पॉच लोगों के खिलाफ एफ.आई.आर
आर्थिक धोखाधड़ी, कूटरचना और अवैध रूप से भूमि को अपने नाम दर्ज कराने पर पॉच लोगों के खिलाफ एफ.आई.आर

जांजगीर-चांपा। कलेक्टर जितेन्द्र कुमार शुक्ला ने आर्थिक धोखाधड़ी, कूटरचना कर अवैध रूप से भूमि अपने नाम दर्ज करने पर पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।

जिले की डभरा तहसील के ग्राम खैरा के हीरालाल पटेल, और लक्ष्मीप्रसाद के खिलाफ अर्थिक धोखधड़ी के आधार पर एफआईआर दर्ज करने के थाना प्रभारी डभरा को आदेशित किया है वहीं कूट रचना और अवैध रूप से भूमि अपने नाम दर्ज कराने के आरोप में डभरा तहसील के ग्राम बिजनी निवासी शिवानंद, खगेश्वर और घासीलाल के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिये गये हैं।

शिकायत की जाँच में हुई धोखाधड़ी की पुष्टि

जिले की तहसील- डभरा के ग्राम रेडा के कृषक डोलनारायण पटेल और देवेन्द्र कुमार पटेल के द्वारा कलेक्टर के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की गई थी कि ग्राम बिजनी निवासी शिवनंदन, खगेश्वर व घासीलाल ने बिना बिक्री व बिना वैध नामांतरण आदेश के भू-अभिलेख दस्तावेजों में कूट रचना कर तथा पन्नों को बदल कर अवैध रूप से भूमि आपने नाम दर्ज करा लिया है। इस शिकायत की जांच हेतु कलेक्टर द्वारा डिप्टी कलेक्टर करूण डहरिया की अध्यक्षता में चार सदस्यीय जांच दल का गठन किया गया।

जांच के दौरान आवेदक कृषकों की शिकायत सही पायी गयी। जिस पर कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डभरा व तहसीलदार डभरा को 07 दिवस के भीतर जांच प्रतिवेदन के तथ्यों के आधार पर रिकार्ड दुरुस्ती करने तथा संबंधित दोषियों को कारण बताओ सूचना जारी करने आदेशित किया है। कलेक्टर ने थाना प्रभारी डभरा को अनावेदकों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करने कहा है। कलेक्टर ने उक्त वाद भूमि पर लिये गए अवैध लोन को हटाने तथा धान विक्रय के समय आवश्यक कार्यवाही करने हेतु भी संबंधित अधिकारियों को आदेश भी दिया है।

10 किसानों की जमीं करा ली थी अपने नाम

इसी प्रकार तहसील डभरा के ग्राम खैरा के 10 कृषकों ने ग्राम के ही निवासी हीरालाल पटेल व लक्ष्मीप्रसाद के विरूद्ध शिकायत दर्ज करायी थी कि हीरालाल के भाई स्व. बरतराम ने भूमि उन 10 कृषकों को पूर्व में बेची थी, जिसे सभी कृषकों ने रजिस्ट्री कराकर तहसीलदार से विधिवत नामांतरण भी करा लिया था। किन्तु हीरालाल ने अपने भाई की मृत्यु पश्चात् पुनः उन विक्रय की गई जमीनों को कूट रचना कर अपने नाम पर दर्ज करा लिया और जमीन के एवज में बैंक से लोन भी ले लिया। इस शिकायत की जांच के बाद शिकायत सही पाई जाने पर कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) और तहसीलदार डभरा को 07 दिवस के भीतर आवश्यक कार्यवाही करने तथा आवेदकों की भूमि को उनके नाम पर विधिवत दर्ज करने का आदेश दिया है।

कलेक्टर ने अवैध तरीके से लिए गए लोन को हटाने तथा धान विक्रय के समय आवश्यक कार्यवाही करने हेतु संबंधित अधिकारियों को भी आदेशित किया है। हीरालाल पटेल व लक्ष्मीप्रसाद के खिलाफ आर्थिक धोखाधड़ी करने के आधार पर एफ.आई.आर. दर्ज करने थाना प्रभारी डभरा को भी आदेशित किया गया है।

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