सावधान! कोरोना के नियम हुए और भी सख्त, उल्लंघन करने वालों पर अब सीधे होगी FIR
सावधान! कोरोना के नियम हुए और भी सख्त, उल्लंघन करने वालों पर अब सीधे होगी FIR

रायपुर। कोरोना वैक्सीनेशन के बावजूद छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही रहा है। साथ ही कोरोना के नये स्ट्रेन की भी बढ़ी रफ्तार ने हड़कंप मचा दिया है।

इसी सम्बन्ध में आज जिला प्रशासन के टास्क फोर्स की बड़ी बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिये गये। बैठक में कलेक्टर डाॅ एस भारतीदासन ने रायपुर जिले में कोरोना वायरस प्रकरणों की बढ़ती संख्या को मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर कोरोना वायरस से बचाव एवं रोकथाम के लिए योजनाबद्ध एवं नियमित रूप से कार्य करने के निर्देश दिए हैं।

होम आइसोलेशन को कलेक्टर ने दिए ये निर्देश

  • कोरोना के बढ़ते क्रम को रोकने के लिए सभी इंन्सिडेट कमांडर फील्ड में जाकर कार्य करें, कांटेक्ट ट्रेसिंग का कार्य भी प्रभावी रूप से किया जाए। इस दौरान होम आइसोलेशन का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया।
  • ज्यादा उम्र व बीमारी से ग्रसित लोगों को कोरोना पॉजेटिव होने पर होम आइसोलेशन के बजाय अस्पताल में भर्ती कराया जायेगा।
  • नियम की अवहेलना पर हजार रूपये जुर्माना लिया जायेगा, साथ ही पुलिस की मदद से उसे अस्पताल में भर्ती कराया जायेगा।

मास्क को लेकर कलेक्टर ने कही ये बात

  • लोग मास्क को लेकर गंभीर नहीं दिख रहे है।
  • कोविड के लिए जारी शासन-प्रशासन के नियमों और आदेशों का पालन जिनके द्वारा नही किया जा रहा है, उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
  • होम आईसोलेशन के दिशा-निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाए।

कलेक्टर ने यह भी कहा कि देश के अनेक राज्यों कोरोना के प्रकरण बढ़े है और पिछले वर्ष भी इसी समय कोरोना के प्रकरणों में तेजी से वृद्धि हुई थी और आगामी समय में भी प्रकरणों की संख्या बढ़ने की आशंका है, ऐसे में सभी संबंधित अधिकारी कार्य योजना बनाकर समयसीमा में समुचित कार्रवाई करें।

कलेक्टर ने लोगो से की अपील

कलेक्टर ने नागरिकों से अपील की वे अपनी ओर से कोरोना से बचाव और सुरक्षा के लिए कोरोना संबंधी सामाजिक व्यवहार का पालन करें। मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग करें, सामाजिक दूरी बना कर रखें और सेनेटाईजर आदि का उपयोग करें।

जिले में कोरोना वायरस (कोविड-19) से बचाव एवं रोकथाम कार्य में संलग्न सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा सभी इंसिडेंट कमांडर को एक्टिव सर्विलांस कार्य पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने को कहा तथा इसका नियमित रूप से पर्यवेक्षण और समीक्षा करने को कहा।

उन्होंने कहा आपदा प्रबंधन कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60, एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट, 1897 यथा संशोधित 2020 के सुसंगत प्रावधान सहपठित छत्तीसगढ़, एपिडेमिक डिसीजज कोविङ-19 रेगुलेशन 2020 के रेगुलेशन 14 के अधीन संबंधित पुलिस थाना में एफ.आई.आर. दर्ज कराई जाएगी।

FIR दर्ज कराने का उत्तरदायित्व संबंधित इंसिडेंट कमांडर का होगा, जिसके लिये इसिडेंट कमांडर द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों को प्राधिकृत किया जा सकता है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि कोविड आपदा प्रबंधन कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत विधियों के अधीन कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाए।

बैठक के दौरान ये सभी अधिकारी-कर्मचारी थे उपस्थित

बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार यादव, निगम आयुक्त सौरभ कुमार, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅ गौरव कुमार सिंह सहित नगर निगम के सभी जोन कमिश्नर, इन्सिंडेट कमांडर और संबंधित अधिकारी-कर्मचारी भी उपस्थित थे।

बता दें कल प्रदेश में फिर से कोरोना के आंकड़े 400 के करीब पहुंच गये थे। वहीं रायपुर में ये आंकड़ा 150 से ज्यादा का था।

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