नेशनल डेस्क। एनडीए यानी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की परीक्षा में महिला उम्मीदवारों को बैठने की अनुमति मामले में आज बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने केंद्र को फटकार लगते हुए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) की परीक्षाओं में महिला उम्मीदवारों को बैठने की अनुमति देने के अपने अंतरिम आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया।

Supreme Court tells the Centre that it cannot vacate its interim order that allowed female aspirants to take the NDA entrance examination to be held in November this year pic.twitter.com/oWRzuycRjD
— ANI (@ANI) September 22, 2021
दरअसल मंगलवार को रक्षा मंत्रालय ने कोर्ट से नंवबर में होने वाली एनडीए परीक्षा के जरिए महिलाओं को सेना में शामिल करने से छूट देने की प्रार्थना की थी। मंत्रालय ने कोर्ट में तर्क दिया था कि महिलाओं को शामिल करने की अनुमति देने के लिए कुछ बुनियादी ढांचे और पाठ्यक्रम में बदलाव की आवश्यकता है, इसलिए महिलाओं को एनडीए प्रवेश में भाग लेने की अनुमति देने के लिए मई 2022 तक का समय दिया जाए। हालांकि बुधवार को कोर्ट ने मंत्रालय की इस मांग को ठुकरा दिया।
Hindi News के लिए जुड़ें हमारे साथ हमारे
फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टेलीग्राम, कू और वॉट्सएप, पर…