सोशल मीडिया के लिए नए कानून लाने की है तैयारी, प्लेटफॉर्म पर मौजूद सभी कंटेंट की जिम्मेदारी कंपनी को लेनी होगी

टीआरपी डेस्क। केंद्र सरकार सोशल मीडिया कंपनियों के लिए नया कानून लाने पर विचार कर रही है। इस कानून से इन कंपनियों को उनके प्लेटफॉर्म पर पब्लिश होने वाले सभी कंटेंट के प्रति जवाबदेह होना पड़ेगा। बता दें कि सरकार ने इसी साल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए नए साइबर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IT) नियम भी लागू किए हैं।

नए IT नियमों को कई कंपनियों ने कोर्ट में चुनौती दी है। कई याचिकाएं दिल्ली हाईकोर्ट सहित विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित हैं। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष नए IT नियमों का बचाव करते हुए कहा है कि ये नियम प्रेस की स्वतंत्रता का दुरुपयोग रोकने और डिजिटल मीडिया में फर्जी खबरों से नागरिकों की रक्षा करेंगे।

नए आईटी नियमों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सतर्क

देश में फरवरी में लागू किए गए नए नियमों में दिशा निर्देशों के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नए शिकायत निवारण अधिकारियों को नियुक्त करने और हर महीने एक्शन टेकन रिपोर्ट जारी करने की बात कही गई। नए IT नियम सोशल मीडिया कंपनियों को ऐसे यूजर्स से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो गलत पोस्ट डालते हैं। डिजिटल सर्विस एक्ट (DSA) सोशल मीडिया यूजर्स के लिए अतिरिक्त अधिकारों की व्याख्या करता है। जैसे उन्हें गैर कानूनी कंटेंट की रिपोर्ट करने की अनुमति मिलेगी।

2019 से ही नियमों पर काम कर रही है भारत सरकार

जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (JPC) 2019 से ही इस मसौदे को देख रही है। JPC की रिपोर्ट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पब्लिशर्स के रूप में मानने और पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल में प्रस्तावित संशोधनों की धारा 35 में न्यायसंगत, निष्पक्ष, उचित और आनुपातिक की शर्त को वापस जोड़ने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित बदलावों को पब्लिक ओपिनियन के लिए रखा जाएगा।

Hindi News के लिए जुड़ें हमारे साथ हमारे
फेसबुक, ट्विटरयूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टेलीग्रामकू और वॉट्सएप, पर