Chief Minister Bhupesh Baghel

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की अहम बैठक शुरू हो गई है। बैठक में मंत्रीमंडल के सभी सदस्य मौजूद है। इसमें शामिल होने के लिए सभी मंत्री गृह जिले से रायपुर पहुंच चुके हैं। बैठक में धान खरीदी की व्यवस्थाओं पर समीक्षा की जाएगी।

बैठक में आबकारी विभाग द्वारा आयोजित आबकारी उप निरीक्षक के पद पर सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में आवेदकों कर्मचारियों को आयु सीमा में केवल एक बार के लिए छूट देते हुए आगामी सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है।

  • छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जारी राशनकार्डो पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के समक्ष अतिरिक्त खाद्यान्न निःशुल्क वितरण करने का निर्णय लिया गया।
  • खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य में किसानों से धान खरीदी के लिए पुराने जूट बारदानें की दर 18 रु. से बढ़ाकर 25 रु. प्रति नग करने तथा किसानों को इसका भुगतान समर्थन मूल्य के भुगतान के साथ करने मुख्यमंत्री के अनुमोदन के अनुसमर्थन किया गया।

  • रायपुर विकास प्राधिकरण रायपुर को पट्टे पर रायपुर नगर निगम क्षेत्र में पूर्ण में आबंटित शासकीय भूमि को एक रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से आबंटित करने का निर्णय लिया गया।
  • कुल 162.31 एकड़ रकबा पट्टे पर आबंटित है, जिसमें से 158.50 एकड़ आवासीय प्रयोजन तथा 3.81 एकड़ की व्यावसायिक प्रयोजन की भूमि है।
  • सहित प्रोत्साहन राशि में कुल व्यय 1295 करोड़ रुपये सम्भावित है, इसकी प्रतिपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ को अतिरिक्त व्यय मद से किये जाने का निर्णय लिया गया है।
  • मुख्यमंत्री द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में को कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन राशि 120 रुपये प्रति क्विंटल दिए जाने की घोषणा की गई है। प्रोत्साहन राशि में वृद्धि किये जाने पर अतिरिक्त व्यय भार राशि 945 करोड़ रु किया गया।
  • छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा आयोग अधिनियम 1995 की धाराओं में संशोधन कर उपाध्यक्ष पद के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। साथ ही द्वितीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2021-22 का विधानसभा में उप स्थापना के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2021 का अनुमोदन किया गया।
  • गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गठित समिति द्वारा उत्पादित कंपोस्ट को सहकारी समितियों के माध्यम से निजी संस्था/फर्म को भी बिक्री के लिए सम्मिलित करने तथा योजना अंतर्गत प्रावधानित बजट से 0.5% प्रशासकीय मदद में व्यय की अनुमति प्रदान की गई है

छूट प्रदान करने का लिया निर्णय

बैठक में कोरोना संक्रमण से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण लगे लॉकडाउन एवं शैक्षणिक संस्थान के बसों का संचालन न होने के कारण, शैक्षणिक संस्था के लिए संचालित बस द्वारा देय त्रैमासिक कर में 1 जुलाई 2020 से 31 दिसम्बर 2021 तक छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री निवास में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में सहायक शिक्षक के पद पर भर्ती के लिए बस्तर एवं सरगुजा सम्भाग तथा कोरबा ज़िले में लागू स्थानीय निवासी होने की शर्त से छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जारी राशनकार्डो पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के समक्ष अतिरिक्त खाद्यान्न निःशुल्क वितरण करने का निर्णय लिया गया। इस पर रु. 223.58 करोड़ की व्ययभार की प्रतिपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत की जाएगी।

डीजल में मूल्यवृद्धि होने के कारण संविदा वाहन एवं प्रकरण वाहन के रूप में संचालित नगर वाहन के यात्री किराए की दर में परिवहन विभाग द्वारा प्रस्तावित वृद्धि दर का अनुमोदन किया गया।

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