वैक्सीनेशन नहीं करने वालों के लिए जरूरी खबर, शराब दुकान सहित सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश पर लगी पाबंदी, कलेक्टर ने जारी किया आदेश
वैक्सीनेशन नहीं करने वालों के लिए जरूरी खबर, शराब दुकान सहित सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश पर लगी पाबंदी, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

टीआरपी डेस्क। जिला कलेक्टर डा. एस. अनीश शेखर ने आदेश जारी करते हुए लोगों को सूचित किया है कि जिन लोगों ने कोविड-19 का टीका नहीं लगाया है, उन्हें 13 दिसंबर से मदुरै जिले में सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।इसके साथ ही जिला कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में यह भी कहा गया है, जिन लोगों ने मदुरै में टीका नहीं लगवाया है।

एक सप्ताह का दिया था समय

उन्हें उचित मूल्य की दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, सुपरमार्केट, थिएटर, शादी हाल, शापिंग माल, परिधान की दुकानों, बैंकों और शराब की दुकानों सहित सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश करने से रोक दिया जाएगा। नोटिस में आगे कहा गया है कि जिला प्रशासन द्वारा उन लोगों को पकड़ा जाएगा, जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है। इससे पहले, प्रशासन ने लोगों को COVID-19 वैक्सीन की कम से कम एक खुराक लेने के लिए एक सप्ताह का समय दिया था।

प्रवेश करने की नहीं होगी अनुमति

जिला कलेक्टर ने कहा था, लोगों को COVID-19 वैक्सीन की कम से कम एक खुराक प्राप्त करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है, जिसमें विफल रहने वाले लोगों को होटल, शापिंग माल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों जैसे सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। इस बीच, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार, तमिलनाडु ने अब तक 7,46,84,956 COVID-19 वैक्सीन की खुराक दी है।

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