जेल

नई दिल्ली। ओडिशा के मयूरभंज जिले के कोर्ट ने 19 साल से जेल में बंद एक शख्स को हत्या के मामले में बरी कर दिया। कोर्ट ने 3 हत्या के मामले में शख्स को निर्दोष करार दिया. जिसके बाद जेल की सजा काट रहें हबिल सिंधु नाम के शख्स को सम्मान से रिहा करने का आदेश दिया गया।

19 साल पहले ड्रिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सुनाई थी उम्रकैद की सजा

जानकारी के अनुसार, साल 2003 में पुलिस ने मयूरभंज जिले के जसीपुरा थाना इलाके के बलरामपुर गांव के निवासी हबिल सिंधु को काला जादू कर 3 लोगों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था। तब उसे ड्रिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई थी.

हाई कोर्ट ने किया बरी

लेकिन सिंधु ने कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए हाई कोर्ट का सहारा लिया था. जिसके बाद हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता के मद्देनजर सरकारी वकील (एमिकस क्यूरी) द्वारा दोबारा जांच का निर्देश दिया। जिसके बाद सरकारी वकील ने सिंधु के खिलाफ दायर किया गया मुकदमे के गंभीरता के मद्देनजर सरकारी वकील (एमिकस क्यूरी) द्वारा दोबारा जांच का निर्देश दिया। जिसके बाद सरकारी वकील ने सिंधु के खिलाफ दायर किया गया मुकदमे के 32 पन्ने की दस्तावेजों को दोबारा जांच किया।

नहीं मिले कोई ठोस सबूत

जब सिंधु को उम्रकैद की सजा सुनाई गई, तब उसकी उम्र करीब 40 साल थी। 19 साल बाद हाई कोर्ट के सामने सिंधु के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिलने पर उसे बेगुनाह करार दिया गया। बेगुनाह साबित होने के बाद सिंधु काफी खुश है।

न्याय मिलने से खुश है शख्स

द हिंदू में छपी एक खबर के मुताबिक सिंधु ने कहा कि वो कोर्ट के फैसले से काफी खुश हैं। 19 साल बाद उन्हें न्याय मिला है. ये वक्त काफी कठिन था। उन्होंने कहा कि उनका परिवार है. लेकिन वो उनको पसंद नहीं करता है. अब वो गांव में जाकर खेती करेंगे।

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