नगरीय निकाय का चुनाव ख़त्म होते ही पंचायत चुनाव का हुआ ऐलान, जिस इलाके में चुनाव, वहां लागू होगी आचार संहिता
नगरीय निकाय का चुनाव ख़त्म होते ही पंचायत चुनाव का हुआ ऐलान, जिस इलाके में चुनाव, वहां लागू होगी आचार संहिता

रायपुर। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के बाद अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी गई है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचनआयोग ने घोषणा की है कि प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत के उप चुनाव की प्रक्रिया 24 दिसंबर
से शुरू होकर 24 जनवरी तक संपन्न कराइ जाएगी।

सभी जिलों में हो रहे हैं चुनाव

प्रदेश के सभी 28 जिलों में 3 जिला पंचायत सदस्य, 30 जनपद सदस्य, 235 सरपंच पद और 1807 पंच पद के लिए उप चुनाव होगा। स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित निर्वाचन संपन्न कराने हेतु आयोग द्वारा आवश्यक तैयारियां कर ली गई हैं। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों के आम/उपनिर्वाचन हेतु जिलानिर्वाचन अधिकारियों को विहित कार्यक्रम अनुसार निर्वाचन की कार्यवाही सम्पन्न कराने के निर्देश प्रसारित कर दिये गये हैं।

28 दिसम्बर ने नामांकन होगा शुरू

त्रिस्तरीय पंचायत के तहत जहां भी पद खली होंगे वहां के लिए 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक नामांकन दाखिल होगा। 4 जनवरी से स्क्रूटनी और 6 जनवरी तक नाम वापसी की प्रक्रिया होगी। 20 जनवरी को मतदान होगा और मतों की गणना मतदान समाप्ति के तत्काल बाद उसी दिन मतदान स्थल पर की जायेगी। मतदान का समय सुबह 7.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक नियत किया गया है।

See also  ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग के दौरान ठेका कर्मी की करंट से मौत : सहायक अभियंता निलंबित…

जहां चुनाव वहां आचार संहिता

पंचायतों में कोरोना की वजह से मृत हुए जनप्रतिनिधियों के रिक्त स्थान भी भरे जाने हैं , इसकी वजह से चुनाव के ऐलान में विलंब हुआ है। इसके अलावा अनेक स्थानों पर पंच, सरपंच और अन्य के पद अलग-अलग वजहों से खाली हैं। आयोग के मुताबिक जिस पंचायत क्षेत्र में चुनाव होंगे, केवल वहां आचार संहिता लागू होगी।

Hindi News के लिए जुड़ें हमारे साथ हमारे
फेसबुक, ट्विटरयूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टेलीग्रामकू और वॉट्सएप, पर