रायपुर : शुक्रवार शाम को कोर्ट में पेशी के दौरान मजिस्ट्रेट चेतना ठाकुर ने कालीचरण की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कालीचरण को 2 सप्ताह की न्यायिक रिमांड पर जेल में डालने का आदेश भी दे दिया है। कालीचरण को 13 जनवरी तक जेल में रहना होगा। अब इसके बाद कालीचरण 2021 से 2022 में प्रवेश जेल के अंदर रहकर ही करेगा।

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