रायपुर। धर्म संसद में महात्मा गांधी पर अपशब्द कहने वाले कालीचरण की जमानत याचिका कोर्ट ने ख़ारिज कर दी है। आज कोर्ट में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज विक्रम प्रताप चंद्रा ने अपशब्द कहने वाले कथित बाबा की जमानत याचिका खारिज की है।

बता दें कि शुक्रवार को कोर्ट ने कालीचरण को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में सेंट्रल जेल भेज दिया था। कालीचरण के वकील ने जमानत के लिए याचिका लगाई थी।
मालूम हाे कि रावणभाठा मैदान में धर्म संसद के दौरान कालीचरण के विवादित बयान के बाद कांग्रेस नेता ने टिकरापारा थाने में एफआइआर दर्ज करवाई थी। इसी मामले में महाराष्ट्र के अकोला में एफआइआर दर्ज करवाई गई थी। केस टिकरापारा थाना पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया है।
वहीं महाराष्ट्र की ठाणे खडक पुलिस प्रोडक्शन वारंट में लेने आई है। कालीचरण के अलावा मिलिंद रमाकांत एकबोटे, मोहन राव सेटे, दीपक बाबूराव नागपुरे और कालीचरण, कैप्टन दीगेंद्र कुमार, नंदकिशोर रमाकांत एकबोटे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
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