टीआरपी ब्रेकिंगः राजाधानी रायपुर में आज से नाइट कर्फ्यू, रात्रि 9.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक धारा 144 लागू, सभी स्कूल, आंगनबाड़ी, पुस्तकालय समेत स्विमिंग पूल रहेंगे बंद… पढ़ें पूरा आदेश

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना के लगातार बढ़ते ग्राफ को देखते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने से सभी कलेक्टर और एसपी को इस बाबत निर्देश भी दे दिये गये हैं। जल्द ही स्कूल-कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद किए जाने के निर्देश जारी किए जा सकते हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि जिन जिलों में पॉजिटिविटी रेट 4 प्रतिशत या उससे ज्यादा है, उन जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी कर दिया गया है।

पढ़ें पूरा आदेश

4% और उससे अधिक पॉजिटिविटी रेट वाले जिलों के लिए

  1. रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक सभी गैर-व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक/प्रतिबंध। (जब और जहां आवश्यक हो, धारा 144 के आदेश / महामारी अधिनियम का प्रयोग करें।)
  2. सभी स्कूल, आंगनबाडी केंद्रों को बंद करना।
  3. सभी पुस्तकालयों, स्विमिंग पूल और इसी तरह के स्थानों को बंद करना।

अन्य सभी जिलों के लिए जारी निर्देश

  1. सभी जुलूसों, रैलियों, सभाओं, सार्वजनिक समारोहों, सामाजिक/सांस्कृतिक/धार्मिक/खेल आदि के सामूहिक आयोजनों आदि पर प्रतिबंध (धारा 144 आदेश/महामारी अधिनियम, जब और जहां आवश्यक हो, का उपयोग करें।)
  2. Coll.s & SPs कोविड नियंत्रण के बारे में सभी हितधारकों, जैसे निजी डॉक्टरों, निजी अस्पतालों, गैर सरकारी संगठनों, मीडियाकर्मियों आदि की बैठकें लेंगे… ताकि राज्य की तैयारियों की सहीं जानकारी खबरों में छपे।
  3. Coll.s & SPs चैंबर्स ऑफ कॉमर्स, मॉल मालिकों, थोक विक्रेताओं, जिम, सिनेमा और थिएटर मालिकों, होटल और रेस्तरां, स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम, मैरिज पैलेस, इवेंट मैनेजमेंट ग्रुप आदि की बैठकें लें। इन स्थानों पर एक तिहाई क्षमता तक सीमित करने का प्रयास करें, और अगर सकारात्मकता दर 4% से ऊपर उठती है तो चीजों पर प्रतिबंध लगा दें।
  4. राज्य के सभी हवाई अड्डों पर RTPCR अनिवार्य है… यहां तक ​​कि टीकाकरण करवा चुके लोगों को भी दिखानी होगी -ve RTPCR रिपोर्ट। यह रिपोर्ट यात्रा की तारीख से 72 घंटे से अधिक की अवधी का नहीं होना चाहिए। यात्रियों के आगमन पर RTPCR परीक्षण अनिवार्य।
  5. सीमाओं और सभी रेलवे स्टेशनों पर रैंडम चेकिंग।
  6. जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक समझे जाने पर माइक्रो- या मिनी-कंटेनमेंट जोन बनाना।
  7. आवश्यक समझे गए ऐसे सभी संक्रमित मामलों का पता लगाना/ट्रैक करना।
  8. होम आइसोलेशन के मामलों के लिए 24/7 कॉल सेंटर सक्रिय करें।
  9. मितानिनों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की निगरानी करना।
  10. अस्पताल के बिस्तरों, दवाओं के स्टॉक, पीएसए संयंत्रों, ऑक्सीजन की उपलब्धता पर दैनिक रिपोर्टिंग।
  11. सभी (सरकारी और निजी) अस्पतालों में बिस्तरों की उपलब्धता पर ऑनलाइन रीयल-टाइम डेटा फीडिंग सुनिश्चित करें, जैसा कि दूसरी लहर के दौरान किया गया था।
  12. गैर सरकारी संगठनों और निजी संगठनों को मदद/दान करने के लिए प्रेरित करें।
  13. सभी सार्वजनिक स्थानों, भीड़, बाजारों, दुकानों आदि में मास्क पहनने को सख्ती से लागू करें।
  14. मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ पुलिस, नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा सख्त चालान।
  15. वीसी आधारित बैठकों को बढ़ावा देना।
  16. सरकारी अधिकारियों को हवाई या भीड़-भाड़ वाली ट्रेनों में यात्रा करने से बचना चाहिए, जब तक कि बिल्कुल अपरिहार्य न हो।

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