हाई कोर्ट

बिलासपुर। हाईकोर्ट से पाठ्य पुस्तक निगम को झटका लगा है। कोर्ट ने तीन प्रिंटर्स कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करने के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही हाईकोर्ट ने काली सूची में डाले जाने की कार्यवाही को असंवैधानिक एवं अनुचित बताया है।

हाईकोर्ट ने प्रिंटर टेक्नो प्रिंट्स, रामराजा प्रिंटर्स, प्रगति प्रिंटर्स रायपुर पर पाठ्य पुस्तक निगम की ओर से लगाए गए ब्लैकलिस्टिंग आदेश पर रोक लगा दी है। बता दें इस संबंध में 1 दिसंबर 2021 को न्यायमूर्ति सामंत साहब की बेंच सुनवाई की गई थी।

टेक्नो प्रिंट्स, रामराजा प्रिंटर्स एवं प्रगति प्रिंटर्स को पाठय पुस्तक निगम द्वारा दिनांक 2/01/2021 को काली सूची में डाले जाने के विरुद्ध 1 दिसंबर को अंतिम सुनवाई हुई थी। अंतिम सुनवाई पश्चात आदेश सुरक्षित रख लिया गया था।

जिस पर आज दिनांक 28जनवरी 2022 को इस मामले में उच्च न्यायालय ने अंतिम आदेश पारित करते हुए पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा उपरोक्त सभी प्रिंटर को काली सूची में डाले जाने के निर्णय को अनुचित ठहराते हुए याचिकाकर्ता के पक्ष में आदेश पारित किया।

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