हिजाब विवाद: तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार, कहा- मामले को संवेदनशील न बनाए

नेशनल डेस्क। कर्नाटक में हिज़ाब विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के पीठ ने जल्द सुनवाई का आग्रह करने वाले वकील से कहा कि, वह इस मामले को संवेदनशील न बनाये।

बता दें हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब बैन करने का फैसला सुनाया था। कर्नाटक हाई कोर्ट के इस फैसले को मुस्लिम छात्राओं ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस पर गुरुवार को मेंशनिंग के दौरान छात्राओं के वकील कामथ ने सीजेआई एनवी रमण (CJI NV Raman) से कहा कि यह मामला अर्जेंट हैं, क्योंकि विद्यार्थी परीक्षा नहीं दे पाएंगे और उनका साल खराब हो जाएगा। इस पर न्यायाधीश रमण ने कहा कि “इस मामले का परीक्षाओं से कोई लेना-देना नहीं है, मामले को संवेदनशील न बनाएं।”

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शिक्षा संस्थानों में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने हिजाब को इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं माना है। मामले में पहले से भी सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब याचिकाओं की सुनवाई के लिए कोई विशेष तारीख देने से भी इनकार कर दिया। इससे पहले भी शीर्ष कोर्ट ने अपील पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था और होली की छुट्टी के बाद तक टाल दिया था।

रिपीट परीक्षा आयोजित नहीं होगी :शिक्षा मंत्री

सूत्रों से मिली सूचना के मुताबिक हिजाब प्रतिबंध के कारण कई छात्राओं ने परीक्षा छोड़ दी। इस पर कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने कहा कि “परीक्षा छोड़ने वालों के लिए कोई पुन: परीक्षा नहीं ली जाएगी क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हाईकोर्ट ने जो कहा है हम उसका पालन करेंगे। अंतिम परीक्षा में अनुपस्थित का अर्थ है अनुपस्थित। रिपीट परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकती है।”

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