कालीचरण को हाईकोर्ट से मिली जमानत, 90 दिनों से थे जेल में बंद

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें कालीचरण को आज हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। बिलासपुर हाईकोर्ट में अरविंद कुमार चंदेल की कोर्ट से आज कालीचरण को जमानत मिली है।

एक लाख रुपए के बांड और 50 हजार डिपॉजिट करने की शर्त पर दी कालीचरण को जमानत मिला है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में दर्ज राजद्रोह समेत अन्य धाराओं में दर्ज मामले में पिछले 90 दिनों से जेल में बंद थे।

कालीचरण के वकील ने तर्क दिया, कि किताबों में लिखी हुई बातों पर सार्वजनिक रुप से बयान देना कोई अपराध नहीं है। कालीचरण बीते 90 दिनों से जेल में हैं और चार्जशीट भी पेश हो चुकी है। ऐसे में जमानत उनका अधिकार है।

जबकि विपक्ष के वकील का तर्क है कि उनको अपनी हरकतों पर किसी तरह का कोई पछतावा नहीं है। यह भी आशंका है कि जमानत मिलने की स्थिति में जेल से बाहर आते ही सांप्रदायिकता फैला सकते हैं। लिहाजा उनको जमानत न दी जाए।

रायपुर में धर्म सभा से जुड़ा है मामला

रायपुर में एक धर्म सभा का आयोजन किया गया था। इसमें कालीचरण महाराज ने महात्मा गांधी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जिसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आपत्ति दर्ज करवाते हुए संत कालीचरण महाराज के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी।

पेश हो चुका का चालान

29 मार्च को अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में जेल में बंद कालीचरण महाराज के खिलाफ पुलिस ने 50 पन्नों का चालान पेश किया था। इसमें कालीचरण के बयान से लेकर अत तक की हुई जांच का ब्यौरा दिया। पुलिस की पूरी कोशिश है कि कालीचरण का जमानत न मिले। बता दें कि खजुराहो से गिरफ्तार होने बाद 31 दिसंबर 2021 से कालीचरण रायपुर के सेंट्रल जेल में बंद है।

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