रायपुर : पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय (PTRSU) को किसानों की जमीन के अधिग्रहण मामले में फिलहाल कुछ समय के लिए राहत मिली है। विश्वविद्यालय की संपत्ति कुर्क करने के मामले में सुनवाई करते हुए जिला कोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगा दी है। मामले में अगली सुनवाई 23 जून को की जाएगी तब तक विश्वविद्यालय पेरबंधन राहत की साँस ले सकता है। मामले में कोर्ट ने मंगलवार को ही विवि के कुलपति और कुलसचिव की गाड़ियां कुर्क कर ली थी जो अभी भी कोर्ट के कब्जे में हैं। जिसके बाद गुरुवार को हुई सुनवाई में विश्वविद्यालय के पक्ष में अधिवक्ता राजेश पाण्डेय ने कुर्की की कार्रवाई रोकने और सुनवाई की तारीख बढ़ाने के लिए आवेदन किया था। रोक लगने के बाद अब विवि को राहत मिली है। बता दें मामले को लेकर राज्य शासन सुप्रीम कोर्ट गया है, ऐसे में विश्वविद्यालय प्रबंधन को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है।

विवि प्रबंधन से प्राप्त जानकारी के अनुसार 2017 में किसानों को मुआवजा देने के लिए कोर्ट के आदेश के बाद विवि प्रबंधन ने 180 दिन के भीतर मामला निपटाने के लिए कोर्ट से समय मांगा था। पर कोर्ट के द्वारा समय नहीं दिया गया था। जिसके बाद बार-बार कोर्ट से नोटिस आने लगे। जिनके सही जवाब विवि प्रबंधन द्वारा नहीं दे पाने के कारण कुर्की की कार्रवाई की स्थिति बनी। रविवि कर्मचारी संघ का कहना है कि कुर्की में कुलपति की गाड़ी ले जाने से विश्वविद्यालय की छवि धूमिल हुई है।
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