रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पंचायत पदाधिकारियों के मानदेय में संशोधन किया गया है। संशोधन के संबंध में पंचायत संचालनालय की ओर से आदेश पत्र जारी किया गया है। जिसमें जिला पंचायत अध्यक्षों, उपाध्यक्ष, पंचायत सदस्य के अतिरिक्त जनपद पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सदस्यों के मानदेय में वृद्धि की गई है।

इसके अतिरिक्त सरपंच और पंच के मानदेय में भी वृद्धि की गई है। जहां पूर्व में सरपंच के मानदेय ₹500 प्रति बैठक से लेकर अधिकतम ₹2000 थे। वही अब इसे संशोधित कर ₹4000 प्रतिमाह कर दिया गया है। पंच के मानदेय जो 100 से ₹200 प्रति बैठक थे उसे ₹500 प्रतिमाह कर दिया गया है। ये सभी संशोधित दरें 1 अप्रैल 2022 से ही प्रभावशील होंगी।