आरोपियों की रिहाई में तेजी लाने के लिए जमानत पर नया क़ानून
आरोपियों की रिहाई में तेजी लाने के लिए जमानत पर नया क़ानून

नई दिल्ली। न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि जांच एजेंसियों और उनके अधिकारियों को आपराधिक प्रक्रिया संहिता (पुलिस अधिकारी के समक्ष पेश होने की सूचना) की धारा 41-ए का पालन करने कहा।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि सभी उच्च न्यायालय उन विचाराधीन कैदियों की पहचान करें जो जमानत की शर्तों का पालन करने में असमर्थ हैं और उनकी रिहाई की सुविधा के लिए उचित कार्रवाई करें।

सर्वोच्च अदालत ने सभी उच्च न्यायालयों और राज्यों व केंद्र-शासित प्रदेशों की सरकारों से चार महीने में इस संबंध में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई द्वारा एक व्यक्ति की गिरफ्तारी से जुड़े एक मामले में फैसला सुनाते हुए यह निर्देश जारी किया।

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