मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक ने बकाया कर्ज की वसूली करने वाले एजेंटों के लिए शुक्रवार को नए निर्देश जारी करते हुए कहा कि वे सुबह आठ बजे के पहले और शाम सात बजे के बाद कर्जदारों को कॉल नहीं कर सकते हैं। आरबीआई ने इस आशय की एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि बैंक, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां (एनबीएफसी) और संपत्ति पुनर्गठन कंपनियां (एआरसी) यह सुनिश्चित करें कि कर्ज वसूली संबंधी उसके निर्देशों का ठीक से पालन किया जाए।

इसके अलावा आरबीआई ने कर्जदारों को किसी भी तरह का अनुचित संदेश भेजने, धमकी भरा या अनजान नंबर से फोन करने से भी परहेज करने को कहा है। आरबीआई के मुताबिक, वसूली एजेंट कर्जदारों को सुबह आठ बजे के पहले और शाम सात बजे के बाद कॉल भी नहीं कर सकते हैं। आरबीआई समय-समय पर कर्ज वसूली से संबंधित मुद्दों पर दिशानिर्देश जारी करता रहा है। उसने पहले भी कहा था कि विनियमित इकाइयां कर्जदारों को परेशान या प्रताड़ित न करें।

See also  India-Germany defense deal: भारत-जर्मनी के बीच 8 अरब डॉलर की पनडुब्बी डील की तैयारी, अब तक की सबसे बड़ी रक्षा डील, अगले सप्ताह मोदी से मुलाकात करेंगे जर्मन चांसलर

लेकिन हाल के समय में वसूली एजेंटों की तरफ से की जा रही अनुचित गतिविधियों को देखते हुए आरबीआई ने नया दिशानिर्देश जारी किया है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि ये दिशानिर्देश सभी वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों, एनबीएफसी, एआरसी और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों पर लागू होंगे।

इन निर्देशों के उल्‍लंघन को गंभीरता से लिया जाएगाा। तीन लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले लोगों को दिए गए जमानत मुक्‍त ऋण या माइक्रोफाइनेंस के लिए ये दिशा-निर्देश लागू नहीं होंगे।