आयुर्वेदिक महाविद्यालय पर 3 लाख रु का जुर्माना

रायपुर। दुर्ग में संचालित भारती आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय पर राज्य शासन द्वारा गठित प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति ने तीन लाख रूपए का जुर्माना ठोंक दिया है। समिति ने शासन से संस्था की संबद्धता एवं मान्यता रद्द करने की अनुशंसा भी की है।पूरक के छात्रों से जबरिया अतिरिक्त शुल्क वसूलने के मामले में यह कार्रवाई की गई है।

बीएएमएस-प्रथम वर्ष के पूरक परीक्षार्थियों से अनाधिकृत रूप से तथा दबावपूर्वक दस-दस हजार रूपए का अतिरिक्त शुल्क वसूलने वाले प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति ने छात्रों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए छात्रों से लिया गया अनाधिकृत शुल्क वापस लौटाए जाने का भी संकल्प पारित कर शासन को कार्यवाही के लिए प्रेषित किया है।

स्वास्थ्य मंत्री से की गई थी शिकायत

TRP न्यूज़ को मिली जानकारी के मुताबिक सम्बंधित आयुर्वेदिक महाविद्यालय के पीड़ित विद्यर्थियों ने मामले की शिकायत स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से की थी। उनके निर्देश पर शिकायत की जांच की गई।

प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति के अध्यक्ष प्रभात कुमार शास्त्री ने बताया कि भारती आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, पुलगांव चौक, दुर्ग द्वारा शिक्षण सत्र 2021-2022 में बीएएमएस-प्रथम वर्ष के पूरक परीक्षार्थियों से परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त दस-दस हजार रूपए दबावपूर्वक मांगने और लेने के संबंध में छात्रों की शिकायत की जांच के बाद भारती आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय को सुनवाई का अवसर दिया गया। सुनवाई के बाद समिति ने पाया कि बीएएमएस-प्रथम वर्ष के पूरक परीक्षार्थियों से संस्था द्वारा अनाधिकृत रूप से दस-दस हजार रूपए अतिरिक्त वसूले गए हैं।

इस मामले में प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति ने संकल्प पारित कर 27 छात्रों को उनके पैसे लौटाए जाने, संस्था पर तीन लाख रूपए का जुर्माना अधिरोपित करने तथा संस्था की सम्बद्धता एवं मान्यता रद्द करने की अनुशंसा करते हुए शासन को कार्यवाही के लिए प्रेषित किया है।

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