हाईकोर्ट

बिलासपुर। सड़क के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहण करने के मामले में मुआवजा देने के हाईकोर्ट के आदेश का साल भर तक पालन नहीं करने को लेकर दायर अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की। अब कोर्ट ने इस मामले में रायगढ़ कलेक्टर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जवाब देने का निर्देश दिया है।

सालों बीत गए पर नहीं मिला मुआवजा

रायगढ़ जिले के बायंग तहसील के बाल गोविंद, बुधराम, मनोहर लाल आदि किसानों की जमीन सड़क बनाने के लिए शासन ने 4 साल पहले अधिग्रहित की थी। लोक निर्माण विभाग ने इस पर सड़क तो बना दी लेकिन किसानों को मुआवजे का भुगतान नहीं किया। इससे परेशान होकर इन 3 किसानों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। एक साल पहले हाईकोर्ट ने रायगढ़ कलेक्टर को आदेश दिया था कि प्रभावित किसानों को शीघ्र मुआवजा भुगतान किया जाए। आदेश का पालन नहीं होने पर इन किसानों ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। इससे संबंधित तीन याचिकाएं हैं। हाईकोर्ट में जस्टिस पी सेम कोसी के सिंगल बेंच ने रायगढ़ कलेक्टर को 30 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

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