बिलासपुर। टीचर्स एजिबिलिटी टेस्ट (TET) की परीक्षा को स्थगन देने से हाई कोर्ट ने इंकार कर दिया है। इस परीक्षा को लेकर नेशनल कौंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन की अधिसूचना को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार, एनसीटीई और व्यापमं को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

हाई कोर्ट में बिलासपुर के सुशील गहरे ने दायर याचिका में कहा है कि पूर्व में जिन लोगों ने डी एड कर लिया है उन्हें भी सहायक शिक्षक पद के लिए पात्र माना जाता था लेकिन सन् 2018 में एक अधिसूचना जारी कर एनसीटीई ने पात्रता तो दी लेकिन दो वर्ष के भीतर उन्हें 6 माह का ब्रिज कोर्स करने की अनिवार्यता कर दी। अधिसूचना को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने टेट परीक्षा पर स्थगन देने की मांग की। उक्त परीक्षा 18 सितंबर को रखी गई है। कोर्ट ने कम समय होने के कारण परीक्षा को स्थगित करने का आदेश देने से इंकार कर दिया, लेकिन राज्य सरकार, एनसीटीई और व्यापमं को इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।

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