फांसी की सजा

जांजगीर चांपा। जिले के प्रथम अपर सत्र न्यायालय ने पंच की हत्या करने वाले 2 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही, 50-50 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है। वारदात के एक साल पूरे होने के पहले ही कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है।

आरोपियों ने जब हत्या की वारदात को अंजाम दिया था, वह सीसी टीवी में कैद हुई थी और वारदात के बाद दोनों आरोपी पानी टंकी में चढ़ गए और हत्या करने की बात कबूल करते हुए सोशल मीडिया में वीडियो को अपलोड भी किया था।

लोक अभियोजक राजेश पांडेय ने बताया कि मामला शिवरीनारायण थाना क्षेत्र के तुस्मा गांव का है। हत्या की वारदात 20 नवम्बर 2021 को हुई थी। आरोपियों का तुस्मा गांव के पंच भागवत साहू से जमीन बिक्री की रकम को लेकर विवाद था, जिसके बाद सोहित केंवट और सुनील केंवट ने धारदार कत्ते से भागवत साहू की सरेराह गांव की गली में हत्या की थी। गले पर बार-बार संघातिक वार करते सीसी टीवी में घटना कैद हुई थी। बाद में, दोनों आरोपी गांव की पानी टंकी में चढ़ गए थे, फिर हत्या की बात कबूल करते सोशल मीडिया में वीडियो को अपलोड कर दिया। जघन्य हत्या की इस वारदात का वीडियो देखकर लोग सिहर गए थे।

मामले में शिवरीनारायण पुलिस हत्या के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। प्रकरण की सुनवाई करते हुए जांजगीर के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सुरेश जून ने दोनों आरोपी सोहित केंवट और सुनील केंवट को फांसी की सजा सुनाई है।