बड़ी खबरः भड़काऊ भाषण देने के मामले में आजम खान दोषी करार,

टीआरपी डेस्क। भड़काऊ भाषण देने के मामले में सपा नेता आजम खान के खिलाफ दर्ज मुकदमे में रामपुर कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने आजम खां को दोषी करार दे दिया है। कोर्ट ने आजम खां को आईपीसी की धारा 153-ए, 505-ए और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा सुनाई है। इसी के साथ उन्हें विधानसभा की सदस्यता भी छोड़नी पड़ेगी।

आपको बता दें कि आजम खान के खिलाफ 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मिलक कोतवाली इलाके के खातानगरिया गांव में जनसभा को संबोधित किया था। आरोप है कि उस दौरान उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था जिससे दो वर्गों में नफरत फैल सकती थी। जिसका वीडियो वायरल हुआ था।

वीडियो अवलोकन टीम के प्रभारी अनिल कुमार चौहान की ओर से मामले की रिपोर्ट मिलक कोतवाली में दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने विवेचना करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए (मजिस्ट्रेट ट्रायल) निशांत मान की कोर्ट चल रही है।

इस मामले में दोनों पक्षों की बहस 21 अक्तूबर को पूरी हो गई थी। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 27 अक्तूबर की तिथि निर्धारित की थी।

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