देश में नहीं रुक रहीं यौन शोषण की घटनाएं, डरा रहे हैं बाल संरक्षण आयोग के आंकड़े, जानें छत्तीसगढ़ का हाल

रायपुर। देश में तमाम तरह की कोशिशों के बावजूद बच्चों के शात यौन शोषण की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। यौन शोषण से पीड़ित बच्चों का आंकड़ा हर वर्ष बढ़ रहा है। बता दें कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को 2016-17 से 2020-21 तक पिछले पांच वर्षों में 50,857 शिकायतें मिली हैं।

सबसे अधिक 9,572 शिकायतें मध्य प्रदेश से और उसके बाद उत्तर प्रदेश से 5,340 शिकायतें प्राप्त हुईं. ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों ने भी बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज कीं। पिछले पांच वर्षों में एनसीपीसीआर को क्रमश: 4,276, 3,205 और 4,685 रहा।

राज्य मामले

  • मध्य प्रदेश – 9,572
  • उत्तर प्रदेश – 5,340
  • छत्तीसगढ़ – 4,685
  • ओडिशा – 4,276
  • झारखंड – 3,205

आयोग शिकायतों की जांच करता है और बाल अधिकारों के उल्लंघन या वंचित होने के मामलों का स्वत: संज्ञान लेता है, बाल देखभाल संस्थानों का निरीक्षण करता है, बाल अधिकारों के आनंद को बाधित करने वाले कारकों की जांच करता है, बच्चों के लिए मौजूदा कानूनों और नीतियों की समीक्षा करता है, जन जागरूकता को बढ़ावा देता है और मामलों में पूछताछ करता है। बाल अधिकारों से वंचित करने के संबंध में, इसके पास सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत एक सिविल कोर्ट की शक्तियां हैं।

उदाहरण के लिए, राजस्थान के भीलवाड़ा में लड़कियों की कथित नीलामी का संज्ञान लेते हुए, एनसीपीसीआर के अध्यक्ष पी कानूनगो ने शुक्रवार को कहा कि, मामले की जांच की जाएगी और बाल अधिकार निकाय यह सुनिश्चित करेगा कि सांठगांठ टूट जाए और आरोपियों को दंडित किया जाए। एनसीपीसीआर की एक टीम 7 नवंबर को भीलवाड़ा जाएगी और मामले की जांच के लिए तस्करी से प्रभावित परिवारों से मुलाकात करेगी।

अध्यक्ष ने कहा, “हम चाहते हैं कि बच्चों से जुड़े हर मामले की सूचना दी जाए. इसके लिए हमने हाल ही में सभी राज्यों के जिलों में किशोर पुलिस इकाइयों और उनसे जुड़े अधिकारियों की एक क्षेत्रवार बैठक की है और समस्या जानने की कोशिश की है। इसमें पुलिस संवेदनशीलता समेत नियुक्तियों को लेकर चर्चा हुई है।” एनसीपीसीआर के अध्यक्ष ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, “इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इसके अलावा, हमने पॉक्सो कोर्ट के वकीलों और जजों से भी चर्चा की है। इसका उद्देश्य है कि बच्चों को न्याय दिलाने में शामिल सभी हितधारकों को इन समस्याओं का समाधान खोजना चाहिए. पॉक्सो कानून जो एक है प्रभावी कानून, अगर इसे ठीक से लागू किया जाए, तो बच्चों से संबंधित अपराधों को रोका जा सकता है।

महिला और बाल कल्याण मंत्रालय के अनुसार, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने ऐसे अपराधों के खिलाफ बच्चों को सुरक्षा और सुरक्षा प्रदान करने के लिए कार्रवाई की है और स्कूल में बच्चों की सुरक्षा और सुरक्षा पर एक मैनुअल विकसित किया है, साइबर सुरक्षा पर दिशा निर्देश और बच्चों की सुरक्षा, आवासीय शैक्षणिक संस्थानों के लिए छात्रावासों पर दिशानिर्देश और साइबर सुरक्षा और बाल यौन शोषण पर वेबिनार आयोजित करना। हाल ही में संसद के एक उत्तर के अनुसार, एनसीपीसीआर ने पोक्सो एक्ट पर क्षेत्रीय बैठकों सहित कई पहल की हैं।

आयोग ने पॉक्सो अधिनियम, 2012 के कार्यान्वयन पर व्यापक समझ बनाने के उद्देश्य से देश के विभिन्न क्षेत्रों में पॉक्सो कार्यान्वयन में बाधा डालने वाले कारक और पीड़ितों को सहायता के पहलू पर क्षेत्रीय बैठकें आयोजित कीं। पॉक्सो पीड़ितों को सहायता के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करना और एनसीपीसीआर/राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के लिए डिलिवरेबल्स की पहचान करना। हालांकि, हाल की एक रिपोर्ट में, एक संसदीय स्थायी समिति ने देखा कि बाल अधिकार के मुद्दों को उजागर करने के लिए एनसीपीसीआर की ओर से सक्रिय वकालत और कार्रवाई की आवश्यकता है।

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