ट्रेड लइसेंस SUSPEND

रायपुर। RTO रायपुर ने होंडा के कार डीलर पर बड़ी कार्रवाई की है। RTO शैलाभ साहू ने इस संबंध में बताया कि 01 अप्रैल 2019 के बाद समस्त नयी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ( HSRP) निःशुल्क लगाकर दिये जाने का नियम है। कोई भी डीलर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) लगाने हेतु वाहन क्रेता से कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं ले सकता है। वाहन विक्रेता डीलर गाड़ी को शोरूम से बाहर निकाल कर क्रेता को डिलीवरी भी तभी दे सकता है, जब डीलर के द्वारा गाड़ी का नंबर अलाट कर दिया गया हो और इसके बाद हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट गाड़ी में निःशुल्क लगा दिया गया हो ।

जांच में गड़बड़ी उजागर

आरटीओ रायपुर के द्वारा शुभ होंडा कार शोरूम को जांच की गई थी, जिसमें पाया गया कि शो रूम में बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) लगाये ही गाड़ी की डिलीवरी वाहन क्रेता को की जा रही है। इस विषय में डीलर के द्वारा बताया गया कि मुहूर्त की वजह से गाड़ी बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाये दे दिया गया।

माह भर के लिए लाइसेंस निलंबित

डीलर के जवाब को अमान्य करते हुए RTO रायपुर के द्वारा शुभ होंडा कार शोरूम का ट्रेड लाइसेंस एक माह के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, और ताकीद की गई है कि भविष्य में ऐसी गलती दुबारा नहीं करे अन्यथा होंडा कार शोरूम के ट्रेड लाइसेंस को स्थायी रूप में निरस्त कर दिया जाएगा।

बीमा के क्लेम में आती है दिक्कतें

RTO शैलाभ साहू ने गाड़ी खरीदने वाले ग्राहकों को आगाह करते हुए बताया कि डीलर से बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के गाड़ी ख़रीदकर ले जाने के बाद किसी भी दुर्घटना की स्थिति में इंस्युरेन्स के होते हुए भी इंस्युरेन्स कंपनी वाहन क्रेता को बीमा का क्लेम नहीं देती है। वहीं यदि आरटीओ के द्वारा बिना नंबर प्लेट के शो रूम से बाहर गाड़ी पायी जाती है, तो वाहन मालिक से जीवन काल के टैक्स दर के बराबर जुर्माना किया जा सकता है, जो कि गाड़ी के मूल्य का 10 प्रतिशत होता है।

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