गाड़ी का Insurance Claim करते समय न करें ये गलती, कंपनी कैंसल कर सकती है आपका क्लेम

नई दिल्ली। अगर आप किसी भी वाहन के मालिक हैं तो आपके पास इंश्योरेंस होना बेहद जरूरी होता है। यह आपको कई ऐसी दुर्घटना वाली स्थिति से बाहर निकालता है जिस समय आपको सबसे अधिक परेशानी हो सकती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है क्यों इंश्योरेंस होने के बावजूद भी कंपनी क्लेम देने से मना कर देती है। जाने इसके कारण

वैलिड लाइसेंस को साथ करें ड्राइव

हम लंबी दूरी की यात्रा के दौरान कार किसी को भी ड्राइव करने को दे देते हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं होता उनको भी। इसके कारण वैलिडिटी खत्म हो जाने पर इंश्योरेंस कंपनी दुर्घटना होने की स्थिति में क्लेम को देने से सीधा ही माना कर देती है। वहीं आप गाड़ी सिखाते समय होने वाली दुर्घटना पर भी क्लेम नहीं ले सकते।

खुद के नाम से इंश्योरेंस कराएं

कुछ लोग जब सेकंड हैड कार खरीदते हैं तो उसे अपने नाम पर करवाए बगैर ही वाहन चलाते हैं। आप कभी भी ऐसी गलती ना करें । कार खरीदने के बाद उसे अपने नाम जरूर करें। आप केवल आरसी ट्रांसफर करने पर इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही अपने दूसरे कागज पर ही अपना नाम लिखें ।

सीएनजी किट की जानकारी दे

अगर आपने अपने पेट्रोल कार में अलग से सीएनजी किट या एलपीजी किट लगवा रखा है तो इसे रजिस्ट्रे्लवेम पर सर्टिफाई नहीं करने पर भी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं करती है। जब आप रजिस्ट्रेशन पर इसे सर्टिफाई कर वाले तो एक बार इसकी जानकारी इनसोरेश कंपनी के दें और अपने कवर लेटर में इसे भी मेंशन जरुर करवाएं।

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