New Bill For Reservation Passed In CG - अब SC 13%, ST 32%, OBC 27%, EWS का 4% कोटा
New Bill For Reservation Passed In CG - अब SC 13%, ST 32%, OBC 27%, EWS का 4% कोटा

विशेष संवादाता, रायपुर

छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र में आखिरकार सर्वसम्मति से आरक्षण संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पास हुआ, विपक्ष का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। विधेयक पर दस्तखत कराने आज ही राज्यपाल के पास जाएंगे सत्ता पक्ष के मंत्री और विधायक। इसके साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बिच चल रही इस मुद्दे को लेकर बहस थम जाएगी। बता दें विशेष सत्र के दूसरे दिन दोनों दलों के बिच बहस काफी आक्रामक स्थिति में पहुँच गई थी।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा- पिछली सरकार ने इसे सर्कुलर के रूप में जारी किया था हमने एक्ट बनाया है। जनगणना होती है तो जनगणना के अनुसार ही आरक्षण का उचित लाभ दिलाया जाएगा। जिला स्तर पर दिया‌ जाएगा लाभ, जिन जिलों में ओबीसी की संख्या ज्यादा होगी वहां उन्हे 27% आरक्षण का लाभ मिलेगा, विधानसभा के सभा सदस्यों से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की अपील।

सभी केंद्र सरकार के पास जाकर नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए बात करेंगे ताकि प्रदेश के लोगों को इसका लाभ मिल सके, छत्तीसगढ़ विधानसभा ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण देने वाले दो नये विधेयकों को सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। अब इसे राज्यपाल को भेजा जाएगा।

उनके हस्ताक्षर करने के बाद विधेयक अधिनियम बन जाएंगे। असाधारण राजपत्र में प्रकाशित होते ही यह प्रदेश में आरक्षण की नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। उसके बाद ही प्रदेश में नई भर्तियों और स्कूल-कॉलेजों में दाखिले के लिए आरक्षण का रोस्टर जारी होगा। उच्च न्यायालय के 19 सितम्बर को आये एक फैसले से छत्तीसगढ़ में आरक्षण खत्म हो गया है।