नई दिल्ली : ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में जो दिक्कते आती है अब उन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब ऑनलाइन तरीकों की मदद से आसानी ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया जा सकता है। अगर आप भी ड्राइविंग लाइसेंस आसानी से बनवाना चाहते है तो इन प्रोसेस के बारे में जान ले….

आप दिल्ली में रह रहे हों या फिर किसी और राज्य में आ आसानी से ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport & Highways) की बेवसाइट पर जाना होगा। यहां आप 16-18 साल की उम्र तक लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके तहत आप बिना गियर वाली गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन गियर वाली गाड़ी ड्राइव करने के लिए आपको Driving License बनवाना होगा।

अगर आप eKYC आधार से करते हैं तो आपको RTO ऑफिस जाकर टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। आप लर्नर लाइसेंस टेस्ट घर से ही दे सकते हैं। आप लर्नर लाइसेंस टेस्ट घर से ही दे सकते हैं। अगर आप यहां पर non-Aadhaar eKYC सेलेक्ट करते हैं तो आपको RTO ऑफिस जाकर टेस्ट देना होगा। MV Act के तहत आपको ड्राइविंग टेस्ट देना जरूरी होता है। 18 साल से ज्यादा की उम्र होने पर ही आप ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको ड्राइविंग टेस्ट पास करने के बाद RTO से ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना होगा। भारत सरकार अंडर सेक्शन 4 के तहत हर भारतीय को लर्नर लाइसेंस रखने की इजाजत देती है।

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ऐसे कर सकते हैं ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई 

-सबसे पहले अपनी डिटेल्स भरें।
-फिर मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें।
-फिर मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। यदि आवश्यक हो तो फोटो और सिग्नेटर अपलोड करें (केवल कुछ राज्यों के लिए लागू)।
-डीएल टेस्ट स्लॉट बुकिंग (केवल कुछ राज्यों के लिए लागू)।
-शुल्क का भुगतान करें।
-पेमेंट स्टेटस को वेरिफाई करें।
-रसीद प्रिंट करें।

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